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RBI के बदलाव से जनधन खाताधारकों को फायदे, मिल सकती है चेकबुक

दिनेश अग्रहरि
  • 11 जून 2019,
  • अपडेटेड 8:26 AM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) एकाउंट के नियमों को काफी आसान बना दिया है. ये वही एकाउंट है जिसके तहत बैंकों में जनधन खाता खोला जाता है.

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RBI ने ऐसे खातों में एक महीने में कम से चार बार निकासी की सुविधा फ्री देने को कहा है. ऐसे खाताधारकों को अब चेकबुक भी देना होगा. नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि ऐसे खाताधारकों को महीने में कम से कम चार बार बिना किसी चार्ज के निकासी की सुविधा दी जाए, जिसमें एटीएम से निकासी भी शामिल है.

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पहले अधिकतम चार बार निकासी की बात थी. इसके अलावा किसी महीने में खाते में पैसा कितनी बार जमा होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, जो कि पहले से ही निर्धारित है.

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इन खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है और रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि अब नई सुविधाएं देने के बाद भी इस शर्त में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी खाताधारक के खाते में बिल्कुल पैसे न हों तो भी उसे सुविधाएं मिलेंगी.

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चेकबुक के मामले में रिजर्व बैंक ने कहा कि यह बैंकों पर निर्भर है कि इसे फ्री दें या इसके लिए कुछ चार्ज करें. गौरतलब है कि बीएसबीडी खातों को पहले नो फ्रिल एकाउंट भी कहते थे.

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अभी तक इन खातों में चेकबुक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं लेने पर उन्हें रेगुलर खातों में बदल दिया जाता था. इसके पहले 10 अगस्त, 2012 के निर्देश में भी रिजर्व बैंक ने कहा था कि बीएसबीडी खातों में इस बात की कोई सीमा नहीं होगी कि एक महीने में कितनी बार पैसा जमा किया जा सकता है.

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जन धन खातों के तहत बिना किसी चार्ज के एटीएम-डेबिट कार्ड दिया जाता है. इसके तहत खाता निष्क्रिय रखने पर भी बैंक किसी तरह का चार्ज नहीं ले सकते. रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ये बदलाव किए गए हैं.

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