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PNB ने ग्राहकों को किया अलर्ट, ब्रांच से लेना होगा ये जरूरी फॉर्म

aajtak.in
  • 25 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 3:31 PM IST
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अगर आप पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, पीएनबी ने अपने खास ग्राहकों को एक खास फॉर्म से संबंधित अहम जानकारी दी है.

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पंजाब नेशनल बैंक के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि मार्च तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट (फॉर्म 16A) बैंक की नजदीकी ब्रांच में उपलब्ध है.

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सर्टिफिकेट के लिए ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक की निकटतम शाखा से संपर्क करना होगा. बैंक के मुताबिक ग्राहकों के पास रजिस्टर्ड ई-मेल पर भी TDS सर्टिफिकेट( फॉर्म 16A) भेज दिया गया है.

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इसके अलावा ग्राहक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से फॉर्म 26AS लेकर बैंकों द्वारा दिए गए फॉर्म 16A की जानकारी का मिलान कर सकते हैं.
 

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फॉर्म 16A उन ग्राहकों के लिए जारी होता है जिनका किसी बैंक में जमा पूंजी हो और उस पर ग्राहक का मुनाफा निश्चित सीमा के पार कर गया हो.

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इस ब्याज पर बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर) में कटौती करना अनिवार्य होता है. वहीं, फॉर्म 26 एएस में स्रोत पर कर कटौती TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का ब्यौरा होता है.

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अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है. आसान भाषा में समझें तो संशोधित फॉर्म में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा.

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