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आम आदमी से जुड़ी 100 वस्तुएं GST के दायरे से हो सकती हैं बाहर!

देश में जीएसटी बिल को लागू करने की तैयारियां जोरो पर चल रही है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे से लगभग 100 वस्तुओं को बाहर रख सकती हैं. इस बाबत कई कंपनियों ने वित्त मंत्रालय के सामने अनुरोध किया था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय यह फैसला ले सकता है.

संकेतात्मक फोटो संकेतात्मक फोटो
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 17 मई 2017,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST

देश में जीएसटी बिल को लागू करने की तैयारियां जोरो पर चल रही है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे से लगभग 100 वस्तुओं को बाहर रख सकती हैं. इस बाबत कई कंपनियों ने वित्त मंत्रालय के सामने अनुरोध किया था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय यह फैसला ले सकता है.

इकोनॉमिक टाइम्स की खबरे के मुताबिक, अभी केंद्र सरकार कुल 299 और राज्य सरकार 99 वस्तुओं पर छूट देती है. जिसमें से कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लागू होने के बाद भी छूट जारी रह सकती है.

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इन वस्तुओं में ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है. इनमें नमक, फल, सब्जियां, दूध, अंडा और चाय जैसे सामान शामिल हैं. केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही इसकी एक लिस्ट भी जारी की जाएगी. हालांकि कई तरह के टैक्स प्रावधानों में अब छूट के दायरे में भी शामिल किया जा सकता है. इसके साथ ही 1000 रुपये तक के टैरिफ वाले होटल, हेल्थकेयर और ऐजुकेशन को भी इससे बाहर रखा जाएगा.

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गौरतलब है कि देशभर में एक सा टैक्स लाने के लिए GST बिल संसद में पेश हो चुका है. अब राज्य सरकार के जरिए इस बिल को विधानसभा में पेश कर एक औपचारिक कार्यवाही को पूरा किया गया है.

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GST में प्रस्तावित नया नियम
केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्तावित GST प्रावधान के मुताबिक नए टैक्स नियमों से किसी भी उत्पाद की कीमत पर टैक्स वसूला जाएगा. GST लागू होने के बाद दुकानदारों आथवा कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को किसी ऑफर के तहत कम दाम पर बेचकर टैक्स बचाने का मौका नहीं मिलेगा. नियम लागू होने के बाद उसे प्रोडक्ट बनने के साथ ही उसे कुल लागत पर जीएसटी अदा कर देना होगा. लिहाजा, एक बार जीएसटी लागू हो जाए तो एक्सचेंज जैसे लुभावने ऑफर दुकानदारों के लिए टैक्स बचाने का काम नहीं कर पाएंगे.

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