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ITR भरने को लेकर हैं परेशान, तो अब 5 अगस्त तक टेंशन फ्री होकर भरें

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया है. इसका ऐलान राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने किया.

पहले 31 जुलाई थी ITR भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी ITR भरने की आखिरी तारीख
अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 29 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 12:10 AM IST

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया है. इसका ऐलान राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने किया.

अब 5 अगस्त तक ITR भरने की सुविधा
दरअसल साल 2016-17 के आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, आयकर विभाग का कहना है कि तमाम वित्तीय संगठनों के अपील के बाद विभाग ने 5 दिन तक रिटर्न फाइल करने की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया, ताकि लोग से आसानी से अपना रिटर्न भरें.

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आयकर विभाग की सलाह, ई-फाइलिंग को अपनाएं
वहीं आयकर विभाग ने बिना किसी बाधा के सुगमता से सालाना रिटर्न भरने को लेकर ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव दिया है. गौरतलब है कि इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) ई-फाइलिंग को सरल और आसान बनाया है. साथ ही इस बार अगर किसी की आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.

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