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राज्यसभा में GST बिल पास, मनमोहन ने बताया ऐतिहासिक कदम

तमाम अड़चनों के बाद आखिरकार गुरुवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है. संसद की ऊपरी सदन में बिना कोई संशोधन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है.

बिना कोई संशोधन GST विधेयक राज्यसभा में पास बिना कोई संशोधन GST विधेयक राज्यसभा में पास
अमित कुमार दुबे/बालकृष्ण/रीमा पाराशर
  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 5:49 PM IST

तमाम अड़चनों के बाद आखिरकार गुरुवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है. संसद की ऊपरी सदन में बिना कोई संशोधन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. केंद्र सरकार के साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने इस कदम ऐतिहासिक बताया. मनमोहन सिंह ने कहा कि आर्थिक सुधार की दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है.

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राज्यसभा में बिल पास होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 1 जुलाई से देशभर में GST कानून लागू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा.

हालांकि इससे पहले राज्यसभा में बुधवार को जीएसटी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कई सवाल खड़े किए थे. शर्मा ने सवाल खड़े किए थे कि जीएसटी के दूरगामी परिणाम क्या होंगे और इससे क्या नफा-नुकसान होगा, इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा था कि जो नियम लोकसभा से पारित हुए हैं, उसमें गुड्स पर टैक्स को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है.

दरअसल सरकार ने राज्यसभा में जीएसटी बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया था. बुधवार को चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था. पार्टी सांसदों को दो दिन तक चर्चा के दौरान मौजूद रहने का फरमान जारी किया गया था. बता दें, जीएसटी से जुड़े अहम विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं.

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राज्यसभा के बाद विधानसभा का नंबर
राज्यसभा के बाद राज्यों की विधानसभा से जीएसटी बिल को मंजूरी दिलानी होगी. सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है. हालांकि सभी राज्यों से बिल पर चर्चा हो चुकी है. ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि राज्य विधानसभाओं से बिल को अनुमति मिल जाएगी. दरअसल जीएसटी लागू होने की समय सीमा 15 सितंबर है. लेकिन सरकार 1 जुलाई को इसे हर हाल में लागू करना चाहती है.

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