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ITR भरने के लिए मिला और समय, सरकार ने एक महीने बढ़ाई डेडलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न आप ऑफलाइन तो भर ही सकते हैं, लेकिन अब इसे ऑनलाइन भरना भी काफी आसान हो गया है. वेतनभोग‍ियों को आईटीआर 1 फॉर्म का इस्तेमाल आईटीआर भरने के लिए करना होगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 6:29 PM IST

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आने से चिंताओं में डूबे हुए हैं, तो निश्चिंत रहिए. आय कर विभाग ने आईटीआर भरने की डेडलाइन एक महीने और बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने आईटीआर भरने के लिए 31 अगस्त तक समय दे दिया है. 

वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. वित्त मंत्रालय ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आगे बढ़ा दी है. टैक्स पेयर्स की संबंध‍ित श्रेण‍ियों की खातिर इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.

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इस तरह आपके पास अब एक और महीना है. इस दौरान आपको कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और आप आराम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

बता दें कि आप इनकम टैक्स रिटर्न  ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से भर सकते हैं. आईटीआर भरने के लिए आपको अपनी आय से जुड़े सभी दस्तावेजों को तैयार करना होगा. इसमें आपकी कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, इंटरेस्ट सर्टिफ‍िकेट और लोन डिटेल भी शामिल है.

हालांकि इसके साथ ही यह भी याद रखें कि इस बार अगर आप ने आईटीआर ड्यू डेट के बाद भरा, तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. ड्यू डेट के तहत आईटीआर न भरने पर आप पर 5 हजार रुपये तक पेनल्टी लगाई जा सकती है.

इसके अलावा आपको इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग  धाराओं के तहत नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं.  इसलिए आईटीआर भरने के दौरान अपनी आय से जुड़ी सभी और सही जानकारी जरूर दें. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर 1 अथवा सहज फॉर्म भरना होगा.

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