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इनकम टैक्स विभाग की नई सुविधा, 1 जुलाई तक लिंक करें AADHAR और PAN

आयकर विभाग ने व्यक्यिों की स्थायी खाता संख्या पैन को उनके आधार कार्ड से जोड़ने की एक नयी ई-सुविधा शुरू की है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दिया है.

पैन से आधार कार्ड जोड़ने के लिए आयकर विभाग ने शुरू की नयी सुविधा पैन से आधार कार्ड जोड़ने के लिए आयकर विभाग ने शुरू की नयी सुविधा
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2017,
  • अपडेटेड 4:53 PM IST

आयकर विभाग ने व्यक्यिों की स्थायी खाता संख्या पैन को उनके आधार कार्ड से जोड़ने की एक नयी ई-सुविधा शुरू की है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दिया है.

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर एक नया लिंक शुरू किया है. इससे व्यक्तियों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने में आसानी होगी.

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इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से पुष्टि होने के बाद यह जुड़ जाएंगे.

यदि कोई गड़बड़ होती है तो आधार द्वारा भेजे जाने वाले एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) की जरूरत होगी जो आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.

इसे कोई भी उपयोग कर सकता है. किसी प्रकार की विफलता से बचने के लिए दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है.

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गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा.

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