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30 नवंबर तक ITR फाइल करने का मौका, क्या रिफंड मिलने में भी होगी देरी?

बीते दिनों वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था.

पहले आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई 2020 थी पहले आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई 2020 थी
दीपक कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 25 जून 2020,
  • अपडेटेड 3:18 PM IST

  • पहले रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 थी
  • रिटर्न दाखिल करने की नई समयसीमा 30 नवंबर 2020 है

मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले सुधीर कुमार इन दिनों चिंतित हैं. दरअसल, सुधीर के इनकम पर टैक्स कट गया है और उन्हें अब रिफंड के लिए क्लेम करना है. सुधीर को आशंका है कि उन्हें रिफंड मिलने में देरी होगी.

सुधीर को ये चिंता इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. आपको बता दें कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 थी, जो अब बढ़कर 30 नवंबर 2020 हो गई है. ऐसे में सुधीर को आशंका है कि उसे रिफंड के लिए साल के अंत तक का इंतजार करना पड़ सकता है. सवाल है कि क्या सच में रिफंड मिलने में देरी होगी. इसके साथ ही जल्द रिफंड के लिए क्या करना चाहिए. आइए, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.

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अब क्या होगा आपके रिफंड का?

अगर आपकी इनकम में से टैक्स कट गया है तो भी रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप क्लेम जल्द से जल्द करें. दरअसल, सरकार ने बीते दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड जल्द से जल्द लौटाया जाए.

कोरोना संकट काल की वजह से सरकार ने रिफंड को जल्द लौटाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स की चिंता दूर हो गई है. हालांकि, जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे, रिफंड नहीं मिलेगा. कहने का मतलब ये है कि जल्द क्लेम कीजिए और रिफंड पाइए.

जल्द रिफंड के लिए करें ये काम

बीते दिनों इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर टैक्‍सपेयर्स को कहा था कि बैंक खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें. इससे रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी. इसके मुताबिक अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिल जाएगा. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो. आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा सकते हैं.

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ये है प्रोसेस

- सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.

- यहां आपको लॉगिन करना होगा. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा.

- इस पेज पर प्रोफाइल सेटिंग्स का टैब होगा, इस टैब को क्‍लिक करते ही प्री-वैलिडेट योर बैंक अकाउंट ऑप्शन पर जाना होगा.

- अगर आपका कोई दूसरा खाता पहले से ही प्री-वैलिडेटेड है तो वह स्क्रीन पर दिखेगा.

- अगर ऐसा नहीं है तो Add का ऑप्‍शन आएगा, जिसे क्लिक करना होगा.

- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पैन, बैंक खाता नंबर, अकाउंट का प्रकार, IFSC, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, मोबाइल नंबर समेत कई जरूरी जानकारियां भरने होंगे.

- डिटेल्स भरने के बाद प्री-वैलिडेट बटन पर क्लिक करें.

- इसके बाद एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा- आपकी प्री-वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है .

ये पढ़ें— 2018-19 के लिए टैक्सपेयर्स को फिर मोहलत, 31 जुलाई तक बढ़ी ये डेडलाइन

30 नवंबर तक बढ़ी डेडलाइन

आपको यहां बता दें कि बीते दिनों सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था. इसका मतलब ये हुआ कि आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है.

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