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Petrol Subsidy Scheme: झारखंड में आज से पेट्रोल पर मिलने लगी 25 रुपये की छूट, जानें किन लोगों को मिलेगा लाभ

Petrol Subsidy Scheme: CM हेमंत सोरेन ने बताया कि इस योजना के तहत 1 लाख 4 हज़ार से ज़्यादा लोगो ने खुद को निबंधित किया है. इसके अलावा अबतक 73 हज़ार लोगों के आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया है. प्रदेश कैबिनेट के मुताबिक इस योजना में तकरीबन 901 करोड़ 86 लाख खर्च आने का अनुमान है.  2021-22 में बचे महीनों के लिए 100.49 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया गया है.

Jharkhand Petrol Subsidy Scheme Jharkhand Petrol Subsidy Scheme
सत्यजीत कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 26 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 8:07 PM IST
  • पेट्रोल सब्सिडी योजना का दुमका में किया गया शुभारंभ.
  • अबतक 73 हज़ार लोगो के आवेदन को स्वीकृत किया गया.

Jharkhand Petrol Subsidy Scheme: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच झारखंड में सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ कर दिया गया है. इस योजना के माध्यम से गरीब और जरुरतमंद दो-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रूपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी. इस योजना को दुमका यानी CM के गृह नगरी से रोल आउट किया गया.

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CM हेमंत सोरेन ने बताया कि इस योजना के तहत 1 लाख 4 हज़ार से ज़्यादा लोगो ने खुद को निबंधित किया है. इसके अलावा अबतक 73 हज़ार लोगो के आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया है. प्रदेश कैबिनेट के मुताबिक इस योजना में तकरीबन 901 करोड़ 86 लाख खर्च आने का अनुमान है.  2021 -22 में बचे महीनों के लिए 100.49 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या फिर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीबों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए "पेट्रोल सब्सिडी योजना" के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS ऐप भी लांच किया है. अब आवेदक ऐप या वेबसाइट (http://jsfss.jharkhand.gov.in) दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. 

पेट्रोल सब्सिडी योजना की पात्रता

> आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए.
> राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए.
> आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए.
> आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
> आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
> आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए.

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ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा. इसके बाद ऐप पर जाकर लॉगिन करना होगा. राशन कार्ड संख्या Login iID होगी. साथ हीआधार का अंतिम आठ अंक Password होगा. OTP सत्यापन के बाद आवेदक  को राशन कार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद DTO ऑफिस से सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद सब्सिडी की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.


  

 

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