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लक्ष्मी मित्तल के भाई ने पासपोर्ट जब्त करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत सरकार के फैसले को चुनौती दी है. दरअसल बिजनेस टायकून लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल का भारत सरकार ने पासपोर्ट जब्त करने आदेश दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
दिनेश अग्रहरि/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 6:20 PM IST

लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत सरकार के फैसले को चुनौती दी है. दरअसल बिजनेस टायकून लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल का भारत सरकार ने पासपोर्ट जब्त करने आदेश दिया है. सरकार ने पासपोर्ट जब्त करने के लिए भारतीय हाई कमीशन को कहा है. हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. दो दिन बाद शुक्रवार को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है.

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दो हजार करोड़ का बकाया न चुकाने का मामला

प्रमोद मित्तल पर आरोप है कि उन्होने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरशन इंडिया का करीब 2 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया अब तक नही चुकाया है. 8 अगस्त को भारत सरकार ने प्रमोद मित्तल का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया था. इस मामले में विदेश मंत्रालय ने हाइकोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि पासपोर्ट एक्ट के नियम के मुताबिक कारवाई की गई है.

शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से यह साफ होगा कि इस मामले मे प्रमोद मित्तल को कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है या नहीं. आपको बता दे कि सीबीआई ने मित्तल और कुछ और लोगों  के खिलाफ इसी साल मार्च में एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की शिकायत पर ही दर्ज की गई थी.

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प्रमोद मित्तल पर आरोप है कि 2016 से 2026 तक के लिए बनवाये गए भारतीय पासपोर्ट में उन्होंने पासपोर्ट आफिस से य़ह बात छुपाई कि उनके खिलाफ कोर्ट में कोई आपराधि‍क कार्यवाही चल रही है, जो सीधे तौर पर पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन है और अपराध की श्रेणी में आता है.

 

 

 

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