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आज आखिरी दिन, ऐसे लिंक करें अपना AADHAR और PAN नंबर

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों पर अपने पैन नंबर को आधार से जोडने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है. केन्द्रीय बजट से किए गए प्रावधान के चलते आधार और पैन जोड़ने की मियाद अब से कुछ घंटों में खत्म होने जा रही है.

आधार-पैन कार्ड आधार-पैन कार्ड
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2017,
  • अपडेटेड 12:45 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों पर अपने पैन नंबर को आधार से जोडने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है. 30 जून यानी शुक्रवार को आधार और पैन लिंक करने का आखिरी दिन है. अगर आपने पहले ही लिंक कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो इस प्रोसेस के जरिए आप लिंक कर सकते हैं.

 कैसे लिंक करें पैन और आधार?

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- सबसे पहले अपने पास पैन और आधार के नंबर पर रख लें.

- इसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें (यहां क्लिक कर आप उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं )

- इस पेज पर पहुंचते ही आपको अपने आधार और पैन का नंबर फिल करना होगा. एक कैप्चा कोड होगा जिसे आपको भरना होगा और सबमिट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

- अगर आपका आधार पहले से ही पैन से लिंक है तो इस बात का भी मैसेज आ जाएगा.

 क्यों आधार पैन लिंक करना जरूरी?

1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा. आधार के जरिए मिलने वाली बायोमेट्रिक सुविधा से टैक्स विभाग को टैक्स फर्जीवाड़ा पकड़ने में आसानी होगी. वहीं टैक्स चोरी और एक से अधिक पैन नंबर की समस्या पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा.

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गौरतलब है कि आधार किसी की पहचान स्थापित करने के लिए पैन से अधिक व्यापक है. लिहाजा, इन दोनों को जोड़ने के बाद टैक्स विभाग की आंकड़ा एकत्र करने और उसे समझने की क्षमता में इजाफा देखने को मिलेगा.

गौरतलब है कि इस लिंकिंग के बाद देश में आम आदमी द्वारा खर्च किए जा रहे पैसे का पूरा आंकड़ा टैक्स विभाग के पास पहुंचेगा जिससे वह टैक्स संबंधी नए नियम कानून बना सकेगा. इसका बड़ा फायदा उसे देश में टैक्स बेस बढ़ाने में मिलेगा.

पैनकार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है

 

आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है.

मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है. इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था. इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया.

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ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं. लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है. इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा.

कर चुके AADHAR-PAN लिंकिंग, अब मिलेगा फायदा

 

देश में 112 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है. इसमें 40 करोड़ से अधिक लोग आधार को अपने बैंक अकाउंट से भी जोड़ चुके हैं. आधार नबंर से किसी की पहचान स्थापित करने का सिस्टम भी तैयार किया जा चुका है. अब केन्द्र सरकार की कवायद इस आधार कार्ड का सहारा लेते हुए इन 112 करोड़ लोगों तक सभी सरकारी स्कीमों का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत फायदा पहुंचाने का है. लिहाजा देश की 125 करोड़ जनसंख्या में अभी भी 13 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है और सरकारी स्कीमों का फायदा लेने के लिए उन्हें 30 जून तक अपना आधार बनवा लेना होगा.

 

 

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