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GST: कहीं ज्यादा चार्ज तो नहीं वसूल रहे दुकानदार, ऐसे करें चेक

जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों 178 से भी ज्यादा उत्पादों के रेट बदल दिए हैं. इससे आपके लिए कई चीजें सस्ती हो गई हैं. लेक‍िन इसके बाद भी कई ऐसी श‍िकायतें आ रही हैं कि उन से जीएसटी के नाम पर अवैध चार्ज वसूला जा रहा है. आप भी इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हों, इसके लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन से उत्पाद सस्ते हो गए हैं और कितने.

दुकान या मॉल में खरीदारी  के वक्त जीएसटी के नए रेट का ध्यान रखें दुकान या मॉल में खरीदारी के वक्त जीएसटी के नए रेट का ध्यान रखें
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 29 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:25 PM IST

जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों 178 से भी ज्यादा उत्पादों के रेट बदल दिए हैं. इससे आपके लिए कई चीजें सस्ती हो गई हैं. लेक‍िन इसके बाद भी कई ऐसी श‍िकायतें आ रही हैं कि उन से जीएसटी के नाम पर अवैध चार्ज वसूला जा रहा है. आप भी इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हों, इसके लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन से उत्पाद सस्ते हो गए हैं और कितने.

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नहीं चलेगा नये स्टॉक का बहाना

अगर कोई दुकानदार आप से ये कहता है कि नया स्टॉक आने के बाद ही नई कीमतें लागू होंगी, तो उनकी बात पर कतई विश्वास न करें. केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि सभी दुकानदारों और कंपनियों को पुराने स्टॉक पर भी नया एमआरपी लगाना होगा और फिर ही बेचना होगा. इसका मतलब ये है कि 15 नवंबर के बाद कोई भी दुकानदार आपको घटे रेट का फायदा देने से इनकार नहीं कर सकता.

होटल में खाना खाएं, तो रखें ये ध्यान

याद रख‍िये कि अब आप चाहे एसी वाले होटल में खाना खाने जाएं या फिर नॉन-एसी में. दोनों ही होटलों में आप से सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी रेट वसूला जाएगा. इसलिए जब भी आपके हाथ में बिल आए, तो ये जरूर चेक करें कि आप से कहीं 5 फीसदी से ज्यादा जीएसटी तो नहीं वसूला गया है.  अगर ऐसा हो, तो आप इसकी श‍िकायत कर सकते हैं.

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हर उत्पाद पर जरूर चेक करें ये चीज

आप सुपरमार्केट में जाकर खरीदारी करें या फिर किराना दुकान पर, लेकिन किसी भी उत्पाद को लेने से पहले ये उसका अध‍िकतम खुदरा मूल्य (MRP) जरूर चेक करें. अगर स्टॉक पुराना होगा, तो उस पर आपको दो एमआरपी रेट दिखेंगे. इसमें एक नया होगा और दूसरा पुराना. हमेशा ध्यान रख‍िये आपको वही रेट चुकाना है, जो नया है.

धोखाधड़ी करने वालों के ख‍िलाफ शिकायत करें

ऑनलाइन दर्ज करें श‍िकायत :

जब भी आपको लगे कि आप से किसी ने तय रेट से ज्यादा जीएसटी वसूला है, तो आप उसकी श‍िकायत ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको cbec-gst.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. यहां पर आपको एक विकल्प चुनने के बाद 'Raise Web Ticket' चुनना है. इस पर क्ल‍िक करते ही एक नई विंडो खुलेगी. यहां आपको ' Tax Fraud/Avoidance' का विकल्प चुनना है. यहां आपको नाम, पता  और ईमेल समेत सभी जरूरी जानकारी एंटर  करनी हैं. रिपोर्ट बॉक्स में आपको मामले का पूरा ब्यौरा लिखना है.

ईमेल करें :

सीबीईसी ऑनलाइन श‍िकायत दर्ज करने के अलावा आपको ईमेल के जरिये श‍िकायत दर्ज करने का मौका भी देता है. इसके लिए cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in. पर अपनी श‍िकायत का ब्यौरा भेजना है.  इसमें अपने बारे में जरूरी जानकारी और उस रेस्तरां अथवा सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी जरूर बताएं, जिसने आप से धोखाधड़ी की है. आप helpdesk@gst.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं.

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यहां करें कॉल

आप चाहें तो सीबीईसी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आप 18001200232 पर कॉल कर सकते हैं. यहां से आापको फ्रॉड डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे. उन्हें अपनी श‍िकायत का पूरा ब्यौरा दीजिए और वे कार्यवाही करेंगे.

यहां पता करें रेट

आप https://cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html पर जाकर जीएसटी चार्जेस की जानकारी हासिल कर सकते हैं. यहां आपको किसी भी उत्‍पाद पर कितना जीएसटी लग रहा है, उसकी जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा आप अपने मोबाइल में जीएसटी रेट फाइंडर ऐप को डाउनलोड कर भी नये रेट्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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