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पेंशनर्स को मिलेगी 40 हजार रुपये तक की टैक्स छूट, ऐसे मिलेगा फायदा

आयकर विभाग उन लोगों को 40 हजार रुपये की टैक्स छूट देगा, जो अपनी पूर्व कंपनी से पेंशन ले रहे हैं. आयकर विभाग ने इस संबंध में सफाई जारी करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 में संशोधन किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
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  • 05 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 4:35 PM IST

आयकर विभाग उन लोगों को 40 हजार रुपये की टैक्स छूट देगा, जो अपनी पूर्व कंपनी से पेंशन ले रहे हैं. आयकर विभाग ने इस संबंध में सफाई जारी करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 में संशोधन किया गया है.

आयकर विभाग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी पूर्व कंपनी से पेंशन मिल रही है, तो उसे 40 हजार रुपये या फिर पेंशन की पूरी रकम पर टैक्स  छूट मिलेगी. दोनों में से जो भी रकम कम होगी, उसी के आधार पर यह छूट दी जाएगी.

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सीबीडीटी ने इस संबंध में सफाई जारी की है. पेंशन की रकम या 40 हजार रुपये (जो भी कम होगी) को व्यक्ति की कुल रकम के साथ जोड़ा जाएगा. इसके आधार पर ही उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम तय होगी.

आयकर विभाग ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है.

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