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गुड न्यूज! SBI ने होम लोन किया सस्ता, 7 दिन में होगा EPF क्लेम का निपटारा

स्कीम के तहत महिलाओं को होम लोन 9.1 प्रतिशत की दर से मिलेगा, जबकि अन्य सभी लोगों को होम लोन 9.15 फीसदी पर मिलेगा. अभी तक महिलाओं के लिए होम लोन की दर 9.25 फीसदी थी, जबकि अन्य के लिए ये 9.30 फीसदी.

एसबीआई एसबीआई
लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 02 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 10:24 AM IST

भारतीय स्टेट बैंक ने दिवाली के मौके पर होम लोन रेट में भारी कटौती की है. होम लोन रेट छह सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. कटौती के बाद एसबीआई का होम लोन 9.1 प्रतिशत हो गया है. ये कटौती फेस्टिव स्कीम के तहत की है.

स्कीम के तहत महिलाओं को होम लोन 9.1 प्रतिशत की दर से मिलेगा, जबकि अन्य सभी लोगों को होम लोन 9.15 फीसदी पर मिलेगा. अभी तक महिलाओं के लिए होम लोन की दर 9.25 फीसदी थी, जबकि अन्य के लिए ये 9.30 फीसदी.

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बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार के अनुसार इस कटौती से 50 लाख के होम लोन पर हर महीने 542 रुपये कम ईएमआई देनी होगी. उनके अनुसार मार्च से लेकर अब तक ईएमआई में करीब 1500 रुपये की कटौती हो चुकी है. स्टेट बैंक की होम लोन दर इस समय आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की होम लोन दर से भी 20 बीपीएस कम है. आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की होम लोन दर 9.3 फीसदी है.

सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) ने भी अपनी ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती की है. एसबीबीजे ने एक बयान में बताया कि उसने सीमांत कोष की लागत पर आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.1 प्रतिशत की कटौती करके 9.45 प्रतिशत कर दिया है.

मृत्यु संबंधी भविष्य निधि के दावों को 7 दिन में निपटाने के दिशानिर्देश जारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कहा कि उसने क्षेत्रों में काम करने वाले अपने अधिकारियों को मृत्यु संबंधी निपटान के दावों को सात दिन के अंतर निपटाने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

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इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का हिसाब-किताब सेवा पूरी होने से पहले ही तय करने को कहा गया है. श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अक्तूबर को हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की. इसमें केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त (सीपीएफसी) ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

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