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सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से बड़े लोन डिफाल्टरों की सूची मांगी

चीफ जस्टिस जीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरबीआई को इससे संबंधित हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि सूची मोहरबंद लिफाफे में पेश की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी लिस्ट
सूरज पांडेय
  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 8:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऐसी कंपनियों की सूची मांगी है, जो 500 करोड़ रुपये से अधिक का लोन चुकाने में असफल रहे हैं. या जिनके लोन को कॉरपोरेट लोन पुनर्गठन योजना के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है.

चीफ जस्टिस जीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरबीआई को इससे संबंधित हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि सूची मोहरबंद लिफाफे में पेश की जाए. एक वकील द्वारा कंपनियों की वाणिज्यिक गोपनीयता का जिक्र किए जाने के बाद पीठ ने सूची मोहरबंद लिफाफे में देने के लिए कहा.

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अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में हुडको द्वारा 2003 में कथित रूप से कुछ अयोग्य कंपनियों को लोन दिए जाने का मामला उठाया गया है.

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