Advertisement

UK की कोर्ट का माल्या को झटका, भारतीय बैंकों का पैसा देने को कहा

ब्रिटेन में बैठे विजय माल्या को यूके कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. यूके की कोर्ट ने कानूनी खर्च के एवज में भारत के 13 बैंकों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है.

विजय माल्या विजय माल्या
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 16 जून 2018,
  • अपडेटेड 1:08 AM IST

ब्रिटेन में बैठे विजय माल्या को यूके कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. यूके की कोर्ट ने कानूनी खर्च के एवज में भारत के 13 बैंकों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है. ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है.

Advertisement

इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे.

मामले की जानकारी रखने वाले एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि अदालत ने माल्या को आदेश दिया कि बैंक की लागत का भुगतान किया जाए. मानक आदेश है कि अगर सम्बद्ध पक्ष भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर सहमत नहीं हुए तो अदालत इसका आकलन करेंगे.

अदालत द्वारा आकलन के लागत की एक अलग प्रक्रिया है, जो कि विशेष जज (लागत) के समक्ष अन्य अदालती सुनवाई के साथ समाप्त होगी. इसी बीच माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2,00,000 पौंड का भुगतान करना ही होगा.

इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है.

Advertisement

उल्लेखनीय है कि भारत से भागे माल्या पर भारतीय बैंकों को लगभग 9000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. वह खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ एक अलग मामला लड़ रहे हैं. इस मामले में लंदन की एक अदालत में अंतिम सुनवाई अगले महीने होगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement