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Aadhaar-Pan Link: लगेगा डबल जुर्माना, बचना है तो 3 दिन में निपटा लें Aadhaar से जुड़ा ये काम

Aadhaar-Pan Link: 30 जून के बाद आधार से पैन लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना (Double Fine) भरना पड़ेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है, तो जल्द से जल्द निपटा लें.

30 जून तक करा लें आधार से पैन को लिंक 30 जून तक करा लें आधार से पैन को लिंक
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2022,
  • अपडेटेड 2:10 PM IST
  • 1 जुलाई से देने पड़ेंगे 1000 रुपये
  • नहीं कर पाएंगे बैंकिंग से जुड़े काम

पैन से आधार को लिंक (Aadhaar-Pan Link) कराने की अंतिम तारीख अब समाप्त होने जा रही है. 30 जून के बाद आधार से पैन लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना (Double Fine) भरना पड़ेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है, तो तीन दिन के भीतर इसे निपटा लें. अगर आप 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेते हैं, तो जुर्माना कम देना पड़ेगा.

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पहले इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक (Pan-Aadhar Link Last Date) करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दी गई. 31 मार्च से पहले पैन से आधार को लिंक करने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त थी.

भरना होगा 1000 रुपये का फाइन

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धार  234H के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. अगले साल तक आपका पैन आधार से लिंक कराए बिना भी काम करता रहेगा.

इससे आपको 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन  31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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लग सकता है भारी जुर्मान

अगर आपका पैन एक बार डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप कई तरह के काम नहीं कर पाएंगे. म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवने जैसे काम आप अपने पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72B के तहत आपके ऊपर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें
  • 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

कैसे भरें जुर्माना

  • पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्ट पर जाएं https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean
  • पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें और Tax Applicable को चुनें.
  • फी पेमेंट माइनर हेड 500 और मेजर हेड 0021 के तहत सिंगल चालान में करनी है.
  • नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें.
  • अपना पैन नंबर डालें और असेसमेंट ईयर चुनें फिर एड्रेस दर्ज भरें.
  • अंत में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक करें.
     

 

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