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Aadhaar Pan Linking: अब लगेगा जुर्माना, मार्च तक कर लें ये काम, वर्ना 10 हजार भरना पड़ेगा

Aadhaar Pan link status: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है. जो लोग डेडलाइन समाप्त होने से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन एक अप्रैल 2022 से इनवैलिड हो जाएगा.

मार्च में समाप्त हो रही है डेडलाइन मार्च में समाप्त हो रही है डेडलाइन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:59 AM IST
  • अप्रैल से आधार-पैन लिंक करने के लिए देना होगा चार्ज
  • लिंक नहीं कराया तो मार्च के बाद इनवैलिड होगा पैन

Aadhaar Pan Linking Deadline: आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो सतर्क हो जाइए और आलस छोड़कर फटाफट यह काम निपटा लीजिए. डेडलाइन समाप्त होने के बाद लिंक करना न सिर्फ मुश्किल होने वाला है, बल्कि आपके ऊपर इस कारण 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी भी लग सकती है.

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लिंक नहीं किया तो इनवैलिड हो जाएगा पैन

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है. जो लोग डेडलाइन समाप्त होने से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन एक अप्रैल 2022 से इनवैलिड हो जाएगा. इतना ही नहीं अगर आप किसी भी काम में ऐसा पैन कार्ड सौंपेंगे, जो इनवैलिड हो चुका है, तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

एक अप्रैल के बाद Aadhar-PAN Linking हो जाएगा चार्जेबल

किसी भी कारण से डेडलाइन के अंदर लिंक नहीं करने वाले पैन कार्ड धारकों को इसके अलावा भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल आधार और पैन को लिंक करना फ्री है. डेडलाइन के बाद ऐसा नहीं होगा. एक अप्रैल 2022 के बाद पैन और आधार को लिंक करना चार्जेबल हो जाएगा. इसके लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क भरना पड़ेगा.

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बैंक अकाउंट खुलवाने में आएगी दिक्कत

अगर आप स्टॉक मार्केट (Stock Market) में या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पैसा लगाते हैं, तो तत्काल आधार और पैन को लिंक करा लें. बिना पैन के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाए जा सकते हैं. अगर आपने आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया तो वह इनवैलिड हो जाएगा. इसके अलावा एक अप्रैल 2022 के बाद ऐसे लोगों के लिए बैंक अकाउंट (Bank Account) खुलवाना भी मुश्किल हो जाएगा, जिनका पैन और आधार लिंक नहीं होगा.

पैन लिंक नहीं होने पर कटेगा तीन गुना टीडीएस

आधार और पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में हर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) भी देना पड़ेगा. उदाहरण के लिए अगर आप अभी भी पीएफ का पैसा निकालते (PF Withdrawal) हैं तो पैन लिंक नहीं होने पर काफी ज्यादा टीडीएस कटेगा. जिन खाताधारकों का पैन लिंक है, उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है, लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाता है.

 

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