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'बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट' स्कीम, 31 दिसंबर तक पैसा जमा कराने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की इस डिपोजिट स्कीम में ग्राहक दो अवधि में पैसा जमा करा सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक अजय खुराना ने कहा कि इस स्कीम से ग्राहकों को जमा पर अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई स्कीम
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 17 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 9:56 AM IST

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने ग्राहकों के लिए एक नई जमा स्कीम की शुरुआत की है. 15 अगस्त के अगले दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए 'बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट' (Baroda Tiranga Deposit Scheme) के नाम से नई स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम में ग्राहकों को स्पेशल डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट के तहत जमा पैसा पर ब्याज मिलेगा.

बैंक के अनुसार, इस स्कीम के तहत जमा पैसे पर 6 फीसदी के दर ब्याज मिलेगा. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को अतिरक्त 0.50 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा. साथ ही नॉन-कैपेबल जमाकर्ताओं को 0.15 फीसदी अतिरिक्त ब्याज मिलेगा.

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पैसा जमा करने की अवधि

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की इस डिपोजिट स्कीम में ग्राहक दो टर्म के लिए पैसा जमा करा सकते हैं. अगर कोई ग्राहक 444 दिन (14  महीने से अधिक) के लिए बड़ौदा तिरंगा स्कीम में पैसा जमा करता है, तो उसे 5.75 फीसदी के दर से ब्याज मिलेगा. वहीं, 555 दिनों के लिए पैसा जमा करने वाले ग्राहकों को 6 फीसदी के दर से ब्याज मिलेगा. यह स्कीम 16 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए है. 

ऑनलाइन भी कर सकते हैं फिक्स्ड डिपोजिट

बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक अजय खुराना ने कहा- 'बड़ौदा तिरंगा जमा योजना को भारत के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समर्थित है. इस दो टर्म में पैसा जमा करने के ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.

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उन्होंने कहा कि यह ग्राहकों को डिपॉजिट पर अधिक मुनाफा कमाने का मौका देगा. अजय खुराना ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक मोबाइल के जरिए बॉब वर्ल्ड के इस्तेमास से ऑनलाइन फिक्स्ड डिपोजिट की शुरुआत कर सकते हैं. ब्याज दर 2 करोड़ से कम खुदरा जमा पर लागू है.

इस महीने से लागू नया चेक नियम

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से चेक से पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अगस्त से पांच लाख रुपये या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है.

इसके तहत चेक जारी करने वालों को चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को SMS, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से देनी होती है. सके बाद ही चेक क्लीयर हो पाएगा. अगर को कई चेक जारी करता है, तो उसका नंबर, पेमेंट की राशि और पेमेंट पाने वाले का नाम समेत कई जानकारियां बैंक को उपलब्ध करानी पड़ती हैं.

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए साल 2020 में चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की थी. इस सिस्टम के जरिए चेक के माध्यम से भुगतान  50,000 से अधिक के भुगतान के लिए कुछ अहम जनाकारियों की जरूरत पड़ती है. 

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