
बिहार सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का सुनहरा अवसर दे रही है. इसमें किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देगी. इसके लिए अहम शर्त यह है कि आर्थिक मदद उसी को मिलेगी जो 12वीं पास होगा या उसने उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा किया होगा.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021) के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपये ऋण (कर्ज) के रूप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का कहना है कि ऐसा युवाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है. योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि दो टर्म में ही उपलब्ध कराई जाएगी.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021) का लाभ लेने की पात्रता
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है. साइट में सबसे ऊपर फॉर्म की PDF भी देखी जा सकती है. इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर वर्किंग डेज में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फोन किया जा सकता है. बिहार सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला उद्यमी योजना भी शुरू की गई है. इसके लाभों, शर्तों के बारे में भी इसी वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.