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Yuva Udyami Yojna: 10+2 पास युवा पा सकते हैं 10 लाख तक की आर्थिक मदद, जानिए डिटेल्स

बिहार सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021) के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि देगी.

बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसे मिलेगा लोन बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसे मिलेगा लोन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 21 जून 2021,
  • अपडेटेड 12:22 PM IST
  • बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई
  • 18 जून से योजना शुरू हुई है, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है
  • इसमें अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है

बिहार सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का सुनहरा अवसर दे रही है. इसमें किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देगी. इसके लिए अहम शर्त यह है कि आर्थिक मदद उसी को मिलेगी जो 12वीं पास होगा या उसने उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा किया होगा.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021) के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपये ऋण (कर्ज) के रूप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का कहना है कि ऐसा युवाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है. योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि दो टर्म में ही उपलब्ध कराई जाएगी.

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021) का लाभ लेने की पात्रता

  • बिहार का निवासी
  • कम से कम 12वीं पास, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा
  • 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु हो
  • इकाई प्रोपराइटरशिप फार्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटिड कंपनी के रूप में निबंधित हो
  • नई इकाई के लिए ही मदद
  • योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जायेगा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ

  • अधिकतम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
  • 50 फीसदी यानी अधिकतम 5 लाख अनुदान के रूप में
  • 50 फीसदी यानी अधिकतम 5 लाख 1 फीसदी ब्याज पर लोन के रूप में
  • प्रति यूनिट 25 हजार का खर्च प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सहायता के लिए
  • बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीत, 2016 के भी लाभ

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है. साइट में सबसे ऊपर फॉर्म की PDF भी देखी जा सकती है. इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर वर्किंग डेज में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फोन किया जा सकता है. बिहार सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला उद्यमी योजना भी शुरू की गई है. इसके लाभों, शर्तों के बारे में भी इसी वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.

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