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बजट में ऐलान... अगले हफ्ते आएगा New Income Tax Bill, जानिए क्या हो सकते हैं

Income Tax on Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल संसद में रखा जाएगा. जिसमें आयकर से जुड़े कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:45 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman on Income Tax) ने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल को संसद में रखा जाएगा. जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. खासकर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि टैक्स रिजीम में फेरबदल होने वाला है.

दरअसल, अब नया आयकर कानून को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा. यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन. हाल ही में यह मसौदा विधि मंत्रालय के पास था. नया आयकर कानून लाने का मुख्य मकसद मौजूदा Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है.

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नए आयकर कानून में क्या बदलाव संभव? 
- कानून को आसान भाषा में लिखा जाए, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें.
- अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा.
- कर विवादों (Tax Litigation) को कम किया जाएगा.
- टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन (Compliance) को आसान बनाया जाएगा.
- इसके लिए इन सुधारों के लिए आयकर विभाग को जनता और उद्योग जगत से 6,500 सुझाव प्राप्त किए हैं.

मौजूदा समय में दो तरह के आयकर सिस्टम हैं. 

न्‍यू टैक्‍स रिजीम (NEW TAX REGIME 2025)

0–4    0% 
4–8    5%
8–12    10%  
12–16    15% 
16–20    20%
20–24    25%
Above 24    30%

ओल्ड टैक्स रिजीम  (OLD TAX REGIME)
- 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
- 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
- 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%

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गौरतलब है कि, मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है. वहीं 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना है. 

बजट में ये भी ऐलान

बजट में पावर सेक्टर रिफॉर्म, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन कैपिसिटी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है. इसके अलावा विकसित भारत के लिए परमाणु एनर्जी मिशन का भी प्रस्ताव है. 100 गीगावाट परमाणु एनर्जी 2047 तक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि निजी सेक्टर से साझेदारी के साथ इसे पूरा किया जाएगा.


पीएम मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि इस बार गरीबों, मिडल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहलों का ऐलान हो सकता है. 

पिछले बजट में हुआ था ये बदलाव

पिछले साल जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने न्यू टैक्‍स रिजीम के तहत स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये किया था. लेकिन ओल्ड टैक्स सिस्टम में अब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50000 रुपये है. इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब (New Tax Slab) में भी बदलाव किया गया, जो आयकर दाताओं को अब आकर्षक लग रहा है. सरकार की कोशिश है कि लोग के पास एक सहज आयकर सिस्टम हो, जिसे लोग आसानी से अपनाएं और उसे महसूस करे. साथ ही उस बदलाव पॉजीटिव मैसेज जनता में जाएं, और उसका दूरगामी परिणाम हो. इसी कड़ी में अब सरकार नया आयकर कानून लेकर आ रही है.

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