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देखते-देखते बाढ़ में बह गई कार-बाइक, जानिए इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं?

आप कार इंश्योरेंस के जरिए अपने वाहन के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आपको इंश्योरेंस लेते वक्त की कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है.

इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखें ये बातें. इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखें ये बातें.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 11:00 AM IST

देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. कहीं सड़कों पर पानी भर गया है, तो कहीं पानी का तेज बहाव रोड को ही बहा ले गया. पानी की तेज रफ्तार में गाड़ियों के बहने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब नजर आ रहे हैं. इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में जान-माल के नुकसान के साथ आपके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. अगर आपकी कार भी भारी बारिश के कारण खराब हो गई, तो क्या उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. आइए समझ लेते हैं.

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आप कार इंश्योरेंस के जरिए अपने वाहन के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. इसलिए आप जब भी मोटर इंश्योरेंस खरीदें, तो कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखें, ताकी किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस क्लेम के जरिए करने में परेशानी नहीं हो. 

इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में न सोचें

वाहन बीमा (Motor Insurance) लेते समय सिर्फ उसके चोरी हो जाने या किसी कलपुर्जे में खराबी और टूट-फूट के बारे में ही ना सोचें. बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि जो इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं, वो बारिश या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उपयुक्त है या नहीं. ऐसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप प्राकृतिक आपदाओं से हुए अपने वाहन की नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस के जरिए कर पाएंगे.

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इन बातों का रखें खास ध्यान

अभी जारी बारिश और बाढ़ के कहर के बीच विभिन्न राज्यों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. उनमें आमतौर पर देखने को मिल जाता है कि पानी में गाड़ियां  फंसी हुई हैं. इसके चलते गाड़ी के इंजन से लेकर उसकी बॉडी तक को भारी नुकसान हो सकता है. हालांकि, बाजार में कई ऐसी बीमा पॉलिसी (Motor Insurance Policy) मौजूद हैं, जो इस तरह के डैमेज को कवर करती हैं. बस जरूरत है बीमा लेते समय आंख और कान खुले रखने की. 

ऐसी पॉलिसी चुनें 

इस तरह के नुकसान से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि आप ऐसा कार बीमा खरीदें, जिसमें भारी इंजन कवर भी शामिल हो. प्राकृतिक आपदा से इंजन सीज होने को हाइड्रोस्टेटिक लॉक कहते हैं. इस तरह के मामलों में बीमा कंपनियां इसलिए क्लेम नहीं देतीं, क्योंकि इसे दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाता है.  मोटर वाहन कानून-1988 के मुताबिक, बाढ़, बारिश, आंधी-तूफान या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान ऑन डैमेज कवर में आते हैं. इसलिए ऐसी बीमा पॉलिसी चुनें, जिसमें इंजन सुरक्षा एड-ऑन का ऑप्शन मिले.

कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस

अगर आपने अपने वाहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस लिया है, तो आप आंधी, चक्रवात, तूफान और ओलावृष्टि, बारिश या फिर बाढ़ जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं. इस पॉलिसी में दो कॉम्पोनेंट होते हैं. एक ऑन डैमेज और दूसरा थर्ड पार्टी कवर. ऑन डैमेज आपकी कार को आपदाओं या अन्य वजह से हुए नुकसान को कवर करता है और बीमा कंपनी आपके नुकसान का भुगतान करती है. 

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ऐसे क्लेम करें इंश्योरेंस

  • अपने पॉलिसी नंबर का इस्तेमाल कर संबंधित बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर क्लेम के लिए रजिस्टर करें.
  • कंपनी की वेबसाइट से क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरें. सारे डॉक्यूमेंट जमा करें और क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. 
  • क्लेम अप्लाई के बाद कंपनी सर्वेयर या वीडियो सर्वे से वाहन की जांच होगी. इस दौरान सभी दस्तावेज अपने पास रखें.
  • वाहन का सर्वे पूरा होने पर सर्वेयर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और ऐसा करने के बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा.  

 

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