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EPFO Rule Change: अब 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे, ईपीएफओ के इस बड़े ऐलान के बारे में जानते हैं आप?

EPFO Rule Change : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से 27 करोड़ से ज्यादा खाताधारक जुड़े हुए हैं. अब तक इलाज के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकासी की लिमिट 50,000 रुपये थी, जिसे दोगुना किया गया है.

ईपीएफ ने नए नियम को 16 अप्रैल 2024 से लागू किया ईपीएफ ने नए नियम को 16 अप्रैल 2024 से लागू किया
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए निकासी के नियम में बदलाव (Rule Change) किया है. पेंशन फंड बॉडी ने अकाउंट होल्डर को अब अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से निकासी की सीमा (EPF Withdrawl) में इजाफा कर दिया है. अभी तक इस निकासी की सीमा 50,000 रुपये तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. 

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नया बदलाव 16 अप्रैल से लागू
EPFO की ओर से इलाज के लिए पैसों की निकासी के संबंध में किया गया नया बदलाव बुधवार 16 अप्रैल 2024 से ही लागू कर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव को लागू करने से पहले बीते 10 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जरूरी चेंज किए थे. अपने या फिर अपने आश्रित सदस्य के इलाज के लिए खाते से पैसे की निकासी (PF Fund Withdrawl) के लिए अकाउंट होल्डर को 68J के तहत निकासी करनी होती है. 

गंभीर बीमारी की स्थिति में निकासी की सुविधा
ईपीएफओ ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (CPFC) से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस बदलाव को लागू कर दिया गया है. गौरतलब है कि PF Account होल्डर को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने (EPF Withdrawal For Medical Treatment) की सुविधा मिलती है. खाताधारक या फिर उसके आश्रित सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अग्रिम स्वास्थ्य दावे में इसका उपयोग कर सकते हैं. 

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68J के तहत खाताधारक को करना होगा दावा
इलाज के लिए 1 लाख रुपये की निकासी के लिए अकाउंट होल्डर को 68J के तहत दावा करना होगा. यहां ध्यान रहे कि इस विद्ड्रॉल लिमिट के तहत खाताधारक 6 महीने के मूल वेतन और DA (या Employee Share With Interest), जो भी कम हो, उसकी निकासी का दावा कर सकते हैं. फॉर्म 31 के जरिए भी खाताधारक को आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, हालांकि, इसके लिए डॉक्टर द्वारा साइन किए गए सर्टिफिकेट को सब्मिट करना होता है. 1 लाख रुपये की निकासी के लिए दावा के के बाद खाताधारक अपने या संबंधित अस्पताल के अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं. 

ये है पैसे निकालने का आसान प्रोसेस

  • EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और लॉगइन करें.
  • इसके बाद Online Services ऑप्शन पर क्लिक करें और संबंधित क्लेम फॉर्म भरें. 
  • अब आपको PF Account के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करना होगा.
  • इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करें और फॉर्म 31 भरें. 
  • इसके बाद अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें. 
  • अब 'Get Adhaar OTP' पर क्लिक करें और इसे फॉर्म में दर्ज कर इसे सब्मिट कर दें. 

27 करोड़ से ज्यादा PF खाताधारक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है. ईपीएफओ की वेबासाइट के मुताबिक, वर्तमान में ईपीएफओ 27.74 करोड़ खाते ऑपरेट करता है. 

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