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EPF withdrawal Rule Change: कोरोना से ही मिल रही थी ये छूट... अब बंद, EPF से पैसा निकालने का बदला नियम!

EPFO ने इस फैसिलिटी की शुरुआत कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान की थी. वहीं दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 को एक और एडवांस अमाउंट निकालने की अनुमति दी थी. इस सुविधा के तहत दो बार कोविड एडवांस निकाल सकते थे.

EPFO Rule Change EPFO Rule Change
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 14 जून 2024,
  • अपडेटेड 7:22 PM IST

प्राइवेट सेक्‍टर की कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPFO) की ओर से कई सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं. हालांकि अब एक खास सुविधा को EPFO ने बंद करने का ऐलान किया है. इस सुविधा को Covid-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन अब ये लाभ ईपीएफओ मेंबर्स को नहीं दी जाएंगी. 

12 जून को जारी नोटिफिकेशन में EPFO ने कहा कि कोविड-19 अब महामारी नहीं है. ऐसे में कोविड एडवांस की सुविधा तत्‍काल प्रभाव से बंद की जा रही है. ये सुविधा किसी को नहीं दी जाएगी. इसे कोविड महामारी के समय आर्थिक संकट से उबरने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसके बंद करने का फैसला लिया गया है. इसका लाभ छूट वाले ट्रस्‍ट्स को भी नहीं दिया जाएगा. 

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कब शुरू हुई थी ये फैसिल‍िटी? 
EPFO ने इस फैसिलिटी की शुरुआत कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान की थी. वहीं दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 को एक और एडवांस अमाउंट निकालने की अनुमति दी थी. यानी कि अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारक एडवांस के तौर पर इस सुविधा के तहत कोविड-19 की वित्तीय जरूरतों के कारण दो बार पैसा निकाल सकते थे. 

श्रम मंत्रालय ने प्रोवाइड कराया था दूसरा एडवांस अमाउंट 
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMJKY) के माध्यम से मार्च 2020 में शुरू की गई दूसरा एडवांस जून 2021 में श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया था. इससे पहले, EPF सदस्यों के लिए केवल एक ही एडवांस निकालने की अनुमति थी. ईपीएफ एक सरकारी समर्थित संस्‍था है, जिसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके तहत पीएफ अकाउंट में कर्मचारियों की सैलरी से और नियोक्‍ता के द्वारा समान अमाउंट जमा किया जाता है. 

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इन चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा 
कर्मचारी पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर होम लोन, कंपनी बंद होने पर, ग्राहक या परिवार के सदस्‍य की बीमारी, परिवार में विवाह, हाईस्‍कूल के बाद का एजुकेशन, प्राकृतिक आपदा और बिजली कटौती को लेकर पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं. 

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