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EPFO ने बदल दिया ये नियम, अब बिना डॉक्‍यूमेंट प्रोफाइल हो जाएगा अपडेट, लेकिन...

अगर UAN को आधार के साथ लिंक्‍ड किया गया है तो ईपीएफ सदस्य बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, मैरिटल स्‍टेटस जैसी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं.

EPFO के नियम में बदलाव EPFO के नियम में बदलाव
आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्‍ली ,
  • 07 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 7:56 AM IST

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने मेंबर्स की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है. नए संशोधन के तहत EPF सदस्‍य बिना किसी दस्‍तावेज अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को पर्सनल डिटेल के साथ अपडेट कर सकते हैं. 

अगर UAN को आधार के साथ लिंक्‍ड किया गया है तो ईपीएफ सदस्य बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, मैरिटल स्‍टेटस, पति/पत्नी का नाम, ज्‍वाइंन करने का डेट और छोड़ने का डेट जैसी व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह के अन्‍य दस्‍तावेज की आवश्‍यकता नहीं होगी. 

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इससे पहले, सदस्यों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने नियोक्ता से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसके कारण एवरेज लगभग 28 दिनों की देरी होती थी. ईपीएफओ की ओर से इस बदलाव से 7 करोड़ मेंबर्स को सहूलियत होगी. 

इन लोगों को अभी भी लेना होगा अप्रूवल 
ईपीएफओ के एक बयान के अनुसार, 'वित्त वर्ष 2024-25 में नियोक्ताओं के माध्यम से सुधार के लिए ईपीएफओ को मिले कुल 8 लाख रिक्‍वेस्‍ट में से लगभग 45% बदलाव को नियोक्ता के सत्यापन या ईपीएफओ में अप्रूवल के बिना सदस्य की ओर से खुद ही अपडेट किया जा सकता है.' हालांकि अगर UAN 1 अक्‍टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था तो प्रोफाइल में किसी भी अपडेट के लिए नियोक्‍ता की मंजूरी की आवश्‍यकता होगी. 

आधार-पैन को लिंक करना होगा जरूरी
हालांकि सदस्यों को किसी भी अपडेट या निकासी के लिए अपने आधार और पैन को अपने ईपीएफ खाते से लिंक करना होगा. EPFO डिटेल और आधार के बीच कोई भी गलती मंजूरी में देरी कर सकती है. ऐसी दिक्‍कतों को दूर करने के लिए, नियोक्ता और ईपीएफओ के अप्रूवल समय के आधार पर प्रक्रिया में कुछ सप्ताह लग सकते हैं.

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UAN क्या है?
यूएएन एक 12 अंकों की संख्या है जो पीएफ अकाउंट मॉनिटर करने में मदद करता है. पीएफ अकाउंट में बैलेंस चेक करने से लेकर किसी भी तरह के अन्‍य बदलाव के लिए UAN की आवश्‍यकता होती है. रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) योजना का लाभ उठाने के लिए, यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 

ईपीएफ प्रोफाइल कैसे अपडेट करें?

  • ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर पोर्टल पर जाएं. 
  • UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जैसे विवरण दर्ज करके सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें. 
  • मेनू के टॉप पर 'मैनेज करें' विकल्‍प को चुने. 
  • अब सदस्‍यों को 'मोडिफाई बेसिक डिटेल'  का विकल्‍प चुनाना होगा. 
  • आधार कार्ड के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें. 
  • लॉस्‍ट में 'ट्रैक रिक्वेस्ट' विकल्प का उपयोग करके प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं. 

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