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EPFO ने बताया आसान तरीका, हायर पेंशन पाने के लिए ऐसे करें अप्लाई... 3 मई तक मौका

कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS 95) के तहत योग्य पेंशनर्स ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने डेडलाइन 3 मई 2023 तय की गई है. इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है.

हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया. हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया.
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 25 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 12:42 PM IST

बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा पेंशन होता है. इसलिए सरकार नागरिकों को पेंशन स्कीम जोड़ने के लिए स्कीम्स चलाती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने योग्य सदस्यों को ज्यादा पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है. इसके लिए तीन मई तक आवेदन किया जा सकता है. EPFO ने ज्वाइंट वेरिफिकेशन ऑप्शन के लिए आवेदन करने का तरीका बताया है. 23 अप्रैल, 2023 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है. एक सितंबर 2014 को या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों के आवेदन करने की डेडलाइन तीन मई 2023 है.

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ज्वाइंट ऑप्शन की समीक्षा

सर्कुलर में कहा गया है कि फील्ड ऑफिस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदनों और ज्वाइंट ऑप्शन की समीक्षा करेगा. अगर सभी जरूरतें सही पाई जाती हैं, तो नियोक्ताओं द्वारा दी गई डिटेल्स की तुलना फील्ड ऑफिस में रखी गई जानकारी से की जाएगी. अगर डिटेल्स मेल खाते हैं, तो बकाया राशि को कैलकुलेट कर जमा करने के आदेश दिया जाएगा. अगर किसी तरह की गड़बड़ी नजर आती है, तो नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा और जरूरी डिटेल्स जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा. 

डिजिटली पूरी होगी लॉग इन प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के हर आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा. डिजिटली लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी और आवेदक को रसीद संख्या दे दी जाएगी. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी हायर पेंशन वाले कंबाइंड ऑप्शन के लिए आवेदन किए गए मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से और बाद में SMS के जरिए जानकारी मुहैया कराएंगे. कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 (EPS 95) के तहत योग्य पेंशनर्स ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.  

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कौन होगा हायर पेंशन के योग्य?

EPFO के सर्कुलर में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे. वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदी आवेदन में करना होगा. 

बता दें नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने  Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा था. 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था. इसके साथ ही मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी अनुमति दी थी.
 

 

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