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सरकार ने दी आधार कार्ड धारकों को राहत... अब इस तारीख तक करा सकेंगे वोटर आईडी लिंक

सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. पहले ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन ये डेडलाइन एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब इस काम को 31 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा.

आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए मिला और समय आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए मिला और समय
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने राहत देते हुए Aadhaar और Voter Id लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. पहले ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन अब आप अपने आधार को वोटर आईडी से 31 मार्च 2024 तक लिंक कर सकते हैं. 

नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law And Justice) द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी शेयर की गई है. हालांकि, सरकार का कहना है कि यह काम अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक है. चुनाव आयोग के अनुसार, इससे एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक चुनाव क्षेत्र में होने या एक ही चुनाव क्षेत्र में एक से अधिक बार होने की जानकारी लग जाएगी. आप इस काम को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी आसानी से निपटाया जा सकता है. इसे पूरा करने का प्रोसेस बेहद ही आसान है. 

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इस तरह करें आधार-वोटर आईडी लिंक

  • सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल nvsp.in पर जाएं.
  • अब होम पेज पर Search in Electoral Roll पर क्लिक करें. 
  • नए पेज पर मांगी गई सभी जानकारियों और आधार संख्या भरें. 
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ज फोन पर एक ओटीपी आएगी. 
  • निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें. ऐसा करते ही आपका आधार- वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा. 
  • इसकी जानकारी आपके फोन पर एसएमएस के जरिए या ई-मेल से दे दी जाएगी. 

आधार-पैन लिंक करने के लिए बचा कम समय
आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराने की तारीख भले ही सरकार ने आगे बढ़ा दी है. लेकिन Aadhaar-Pan लिकं कराने की डेडलाइन करीब आ रही है. इस काम को करने के लिए महज 9 दिनों का समय शेष है. अगर 31 मार्च 2023 तक ये काम नहीं किया, तो फिर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. यानी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

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ऐसा होने पर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर बंद हो चुके पैन का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में किया जाता है, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. 

ऐसे कराएं पैन को आधार से लिंक 

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 
  • 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें. 
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

 

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