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पुरानी गाड़ियां पड़ेंगी महंगी! GST 18% करने की तैयारी, काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैसला

GST May Increase On Old Vehicle: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को होने वाली है और इसमें पुराने व इस्तेमाल किए गए वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है.

पुराने और इस्तेमाल हो चुके वाहनों पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश पुराने और इस्तेमाल हो चुके वाहनों पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 10:30 AM IST

पुराने और यूज्ड वाहनों का मार्केट (Old And Used Vechicle) काफी बढ़ गया है. तमाम कंपनियां अपने पुराने वाहनों को कम दाम पर सेल कर रही है, लेकिन इन ओल्ड व्हीकल्स के खरीदारों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, जीएसटी काउंसिल EV समेत पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर GST को बढ़ाकर 18% कर सकती है, जो फिलहाल 12 फीसदी लगता है. अगर ऐसा होता है, तो फिर पुराने और यूज्ड वाहन महंगे हो सकते हैं. 

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इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) भी आएंगे दायरे में
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटि ने ओल्ड और यूज्ड वाहनों पर माल और सेवा कर (GST) दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है, जो पुराने और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू हो सकता है. वर्तमान में, इन वाहनों पर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर टैक्स लागू किया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ अपेक्षाकृत कम हो जाता है. यहां खास बात ये है कि नए ईवी व्हीकल (EV Vehicle) पर अभी 5 फीसदी जीएसटी लगता है, ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सके, लेकिन रि-सेल पर 18% जीएसटी किया जाता है, तो सेकेंड-हैंड ईवी ग्राहकों के बीच कम आकर्षक हो सकती है. 

डिमांड में आ सकती है गिरावट 
सेकेंड हैंड वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट पार्ट्स और सर्विसेज पर पहले से ही 18% की जीएसटी दर लागू होती है, जिससे इन पुरानी कारों के बाजार में परिचालन लागत बढ़ जाती है. अगर जीएसटी दर में बढ़ोतरी लागू की जाती है, तो इस सेक्टर को सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री पर कुल मिलाकर अधिक टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है. ये इन वाहनों की डिमांड में गिरावट ला सकता है, खास तौर पर ईवी ग्राहकों को झटका लग सकता है. 

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इंजन और लंबाई के हिसाब से इतना टैक्स
फिलहाल लागू होने वाली जीएसटी दरों की अगर बात करें, तो 1200CC या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000MM या उससे अधिक की लंबाई वाले पेट्रोल, LPG या CNG से चलने वाले वाहनों के लिए 18%, 1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18%; और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) के लिए 18% लगता है. ऐसे में इस कैटेगरी के ओल्ड और यूज्ड वाहनों के लिए GST Rates को बढ़ाकर 18% करने की फिटमेंट कमेटी की सिफारिश बड़े वाहनों और एसयूवी के लिए मौजूदा कर ढांचे के अनुरूप है. लेकिन सेकेंडहैंड ईवी के मार्केट का आकर्षण कम करने वाली साबित हो सकती है. 

21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी बैठक
गौरतलब है कि GST Counsil की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ राज्यों के वित्तमंत्री भी हिस्सा लेंगे. उम्मीद है कि काउंसिल इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST में बदलाव, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट, जीएसटी स्लैब की समीक्षा के साथ ही पुराने और यूज्ड वाहनों पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर भी विचार-विमर्श कर सकती है. 

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