
झारखंड (Jharkhand) के राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जल्द ही उन्हें राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा और इसके तहत कर्मचारियों को पांच लाख रुपये प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) दिया जाएगा, वहीं गंभीर बीमारियों के मामलों पर 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने इस योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा लागू
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव को लेकर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 31 जुलाई 2023 को जारी संकल्प नंबर-185 (13) के तहत राज्य के कार्यरत, रिटायर्ड कर्मियों, पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है. तब से अटके हुए इस प्रस्ताव को अब सोरेन सरकार की ओर से सहमति दे दी गई है और इसका लाभ जल्द ही राज्य कर्मचारियों को मिलने लगेगा.
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस स्वास्थ्य योजना का लाभ झारखंड राज्य विधान सभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा, जिनमें उनके पति-पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित,विधवा) नाबालिग भाई और अविवाहित बहन के साथ ही आश्रित माता-पिता शामिल होंगे. इन सभी को कंबाइड रूप से 05 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा. इसके अलावा इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाएगा.
गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों और उनके आश्रितों को एक परिवारिक ईकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा. चिन्हित गंभीर बीमारियों (जो Annexure "A" के रूप में संलग्न हैं) के मामलों में इलाज मुहैया कराने वाले संबंधित हॉस्पिटल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपये के संधारित कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) में से ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर पांच लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसीमा तक व्यय किया जाएगा.
झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के स्तर पर किसी बीमित राज्य कर्मचारी की बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन हेतु एक कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) संधारित किया जाएगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा.