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Income Tax Refund Status: अभी तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड? ऐसे चेक करें स्टेटस

Income Tax Refund 2021-22: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन काफी पहले समाप्त हो चुकी है और अब तक काफी सारे लोगों को रिफंड मिल भी चुका है. हालांकि कुछ कारणों से कई लोगों को रिफंड नहीं मिल पाया है.

ऐसे चेक करें स्टेटस ऐसे चेक करें स्टेटस
सुभाष कुमार सुमन
  • नई दिल्ली,
  • 21 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 12:07 PM IST
  • कई कारणों से अटक जाता है इनकम टैक्स रिफंड
  • ऑनलाइन चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस

How to check Income Tax Refund: असेसमेंट ईयर 2021-22 (AY 21-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन पहले ही समाप्त हो चुकी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार करीब 6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है. इनमें से 4.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है और रिफंड (Income Tax Refund) जारी हो चुके हैं. हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाया है. आइए जानते हैं कि रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें और इसमें होने वाली देरी के क्या कारण हैं.

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बैंक अकाउंट गलत होने से अटकता है रिफंड

रिफंड अटकने के मामलों में एक बड़ा कारण बैंक खाते के डिटेल्स में गलती है. अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का विवरण गलत भरा है तो इस कारण आपका रिफंड अटक सकता है. ऐसी स्थिति में आपको आयकर विभाग की साइट पर खाते का विवरण सही करना पडे़गा. बैंक अकाउंट का पैन कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है. इसके अलावा कुठ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के कारण भी रिफंड में देरी होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार रिटर्न प्रोसेस करते समय कुछ कागजातों की मांग करता है.

अगर टैक्स है बकाया तो नहीं मिलेगा रिफंड

इस बार रिफंड में देरी का एक बड़ा कारण नए फाइलिंग पोर्टल की कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं. इसके कारण रिटर्न प्रोसेस करने का काम धीमा हुआ. हालांकि अब तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जा चुका है और उसके बाद प्रोसेस करने का काम तेज किया गया है. कई मामलों में आउटस्टैंडिंग टैक्स के चलते रिफंड अटक जाता है. हालांकि इस स्थिति में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को नोटिस भेजकर सूचित करता है.

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रिफंड पाने के लिए आईटीआर वेरिफिकेशन जरूरी

अगर आपने रिटर्न तो भर दिया है, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भी रिफंड का अटकना तय है. आप जबतक रिटर्न को वेरिफाई नहीं करेंगे, विभाग उसे प्रोसेस नहीं करेगा. समय रहते रिटर्न को वेरिफाई नहीं करने पर वह इनवैलिड हो जाता है और विभाग मानकर चलता है कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं. रिटर्न को वेरिफाई करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें बैंक अकाउंट या आधार से वेरिफाई किया जा सकता है. दूसरा तरीका ITR-V की साइन्ड कॉपी वाया पोस्ट भेजकर वेरिफाई करने का है.

ऐसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस

आपको सबसे पहले आयकर विभाग की साइट http://www.incometax.gov.in पर जाना होगा, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा. उसके बाद ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करना होगा. आगे आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा और आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख दिखाई देगी. इसके साथ ही यह भी पता चलेगा कि आपको कितनी रकम मिलने वाली है.

 

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