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ATM से निकल आए कटे-फटे नोट, तो बैंक बदलने से नहीं कर सकता इनकार... जानें RBI का नियम

Damaged Note Exchange RBI Rule : भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्‍यक्ति एक बार में अधिकतम 20 कटे-फटे नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्‍यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

कटे-फटे नोट बदलने को लेकर आरबीआई ने तय किया है नियम कटे-फटे नोट बदलने को लेकर आरबीआई ने तय किया है नियम
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 05 मई 2024,
  • अपडेटेड 11:46 AM IST

अक्सर आप एटीएम (ATM) से पैसे निकालने जाते हैं और आपके पास कटे-फटे नोट पहुंच जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन बेकार नोटों को अब कौन लेगा और इनका क्या होगा? लेकिन, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बड़ा हो या फिर छोटा नोट, इसे आसानी से बदला जा सकता है और नया नोट प्राप्त किया जा सकता है. 

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खास बात ये है कि बैंक आपसे इन नोटों को बदलने के लिए इनकार नहीं कर सकते. भारतीय रिजर्न बैंक (RBI) ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम तय किए हैं और अब तक टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक के माध्यम से लोगों को जागरुक भी कर रहा है. तो अब कटे-फटे नोटों को चिपकाने और इन्हें चोरी-छुपे चलाने के बजाय आरबीआई के नियम के तहत इन्हें बदलकर नए नोट ले सकते हैं. 

कटे-फटे नोट बदलना बेहद आसान
अगर आप के साथ कटे-फटे लोन मिलने का ये मामला सामने आता है, तो फिर बिल्कुल घबराएं नहीं. आप आसानी से इन नोट को बदल सकते हैं. RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता. Banks में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया लंबी नहीं बल्कि मिनटों में ये काम हो जाता है. इसका तरीका भी बिल्कुल आसान है. 

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सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जिस ATM Machine से ये फटे नोट निकले हैं, आप इन्हें लेकर उस बैंक में जाइए. वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से निकाला है, उसका नाम मेंशन करना होगा. इसके साथ ही टीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी दे सकते हैं. 

एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी कर रहा जागरुक
आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, आपको हाथों-हाथ उस कीमत के दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा.

इसके अलावा आरबीआई समय-समय पर इन कटे-फटे नोटों को लेकर सर्कुलर भी जारी करता रहता है. फिलहाल की बात करें, तो रिजर्व बैंक टीवी एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए भी लोगों को इस बारे में जागरुक कर रहा है. 

कहां और किस तरह के नोट होंगे एक्सचेंज
RBI सर्कुलर के मुताबिक, कटे-फटे नोटों को आरबीआई इश्यू ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक में या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में ये नोट बदले जा सकते हैं. अगर आपको पास कटे-फटे या सड़े-गले नोट हैं और उनका नंबर पैनल ठीक है, तो 10 रुपये से ज्यादा वैल्यू के नोटों को एक्सचेंज कराया जा सकता है. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्‍यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

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हालांकि, कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. वहीं अगर नियम के मुताबिक, अगर कोई भी बैंक आपके कटे-फटे नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो फिर आप इसकी शिकायत सीधे केंद्रीय बैंक से कर सकते हैं. 

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