
आयकर विभाग (Income Tax Department) इस वित्त वर्ष (FY 2021-22) में अब तक एक करोड़ से अधिक करदाताओं (Taxpayers) को IT रिफंड (IT Refund) जारी कर चुका है. हालांकि अभी भी कुछ टैक्सपेयर्स को आईटी रिफंड नहीं मिल पाया है. ऐसे लोग आसानी से घर बैठे आयकर विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं.
ITR फाइल करने के कुछ ही दिन बाद मिल जाता है रिफंड
आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह एक बयान में बताया था कि इस वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 15 नवंबर तक 1.02 करोड़ करदाताओं को 1,19,093 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड दिए जा चुके हैं. आम तौर पर आईटीआर (ITR) फाइल करने के कुछ ही दिनों के बाद करदाताओं को रिफंड मिल जाता है. कुछ मामलों में रिफंड मिलने में समय लग जाता है.
नहीं आया है रिफंड तो सबसे पहले करें यह काम
यदि आपको भी अब तक रिफंड नहीं मिला है तो आप सबसे पहले रजिस्टर्ड ईमेल (Email) चेक करें. कोई गड़बड़ी मिलने के चलते रिफंड रोके जाने की स्थिति में आयकर विभाग की ओर से ईमेल किया जाता है. इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) पर लॉग इन (Log In) करके भी चेक किया जा सकता है. यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे दूर करें.
घर बैठे कर सकते हैं आयकर विभाग से शिकायत
कोई गड़बड़ी नहीं होने के बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आयकर विभाग से इसकी शिकायत की जा सकती है. आयकर विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी किया है. करदाता आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं.
आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस क्या है (How to file a complaint on Income Tax Refund?)
1. सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
2. अपना नाम, पैन कार्ड (PAN Card) नंबर और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) की जानकारी दर्ज कराएं.
3. डिस्क्रिप्शन बॉक्स (Description Box) में अपनी शिकायत लिखें.
4. आप संपर्क के लिए अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया आईडी (Social Media ID) दे सकते हैं.
5. इसके बाद आपको कैप्चा (CAPTCHA) एंटर करने को कहा जाएगा.
6. अब सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी.