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Offline ITR Filing Process: आईटीआर भरने का सबसे आसान तरीका, खुद 10 मिनट में ऐसे करें फाइल

एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है. फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं. अगर आप ऑफलाइन आईटीआर भरना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

31 जुलाई 2023 है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 2:42 PM IST

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है और इस काम को करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है. आयकर विभाग की ओर से ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं. आप घर बैठे खुद से कुछ ही मिनटों में ये जरूरी काम निपटा सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं होगी. आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस बेहद आसान है. इसके लिए विभाग की ओर से एक्सेल सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे ये और भी आसान हो गया है. 

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ऑफलाइन करदाताओं को विभाग ने दी सुविधा
एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है. फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं. लेकिन अगर आप ऑफलाइन आईटीआर भरना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. ये आपके इस जरूरी काम को आसान बनाने वाली सुविधा है. दरअसल, आयकर विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और इसकी मदद से आप सटीक टैक्स कैलकुलेशन (Tax Calculation) कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

टैक्स देनदारी का होगा सटीक आकलन
ये सुविधा कई मायने में करदाताओं को आईटीआर फाइल करते समय पेश आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने वाली साबित होगी. इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्‍स देनदारी का सही आकलन किया जा सकता है, बल्कि बिना किसी एक्सपर्ट के आप आईटीआर फॉर्म बिना गलती के भर सकते हैं. आयकर विभाग ने इससे जुड़ी अन्य अपडेटेड जानकारी जल्द उपलब्ध कराएगा. गौरतलब है कि ऑफलाइन ITR Filing के लिए टैक्सपेयर्स को संबंधित फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है. 

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ऐसे भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपने मुताबिक फॉर्म को डाउनलोड करें.
  • इसे Form-16 में दी गई डिटेल या FY2022-23 में हुई कुल आय के मुताबिक भरें. 
  • फॉर्म में आपको हुई कुल आय के अलावा कुल सेविंग्स और TDS की जानकारी भरनी होती है. 
  • सभी जानकारियां भरने के बाद इस फॉर्म को स्कैन करके इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करें.

अपने हिसाब से चुने फॉर्म 
ITR-1 (सहज) : 50 लाख रुपये तक की आय के लिए जरूरी. 
ITR-4 (सुगम) : हिन्दू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों के लिए (आय 50 लाख रुपये तक)
ITR-2: रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाली आय के लिए
ITR-3: कारोबार से होने वाले लाभ के लिए 
ITR-5, 6 : सीमित दायत्वि भागीदारी (LLP) और बिजनेस के लिए
ITR-7 : ट्रस्ट के लिए 

 

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