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सरकार जल्द डाल सकती है PF अकाउंट में पैसा, मर्ज कर लें पुराना खाता, ये है तरीका

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर अपनी मुहर लगा चुकी है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF पर 8.01 ब्याज दर तय किया गया है. हर नई कंपनी में ज्वॉइनिंग के समय पुराने वाले UAN नंबर से ही नया पीएफ खाता (PF Account) शुरू हो जाता है.

पीएफ अकाउंट कर सकते हैं मर्ज पीएफ अकाउंट कर सकते हैं मर्ज
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 8:01 AM IST
  • ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं अकाउंट
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी

सरकार जल्द ही प्रोविडेंट फंड (EPF) में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज खाताधारकों को खाते में डाल सकती है. ऐसे में अगर आपने भी नौकरियां बदली हैं तो आपका भी एक से अधिक पीएफ अकाउंट ओपन हो गया होगा. एक से अधिक पीएफ आकाउंट के साथ परेशानी ये है कि नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों का फंड नहीं जुड़ पाता. इसके लिए  इसके लिए पीएफ खाताधारकों को ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज (EPF Account Merge) करना पड़ता है. इसके बाद ही आपका टोटल पीएफ अमाउंट एक ही अकाउंट में दिखता है.

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कब आएगा पैसा

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर अपनी मुहर लगा चुकी है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF पर 8.01 ब्याज दर तय किया गया है. खबरों की मानें तो सरकार अगस्त महीने के आखिर में पीएम में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज का पैसा डाल सकती है. इसलिए आपका भी एक से अधिक पीएफ अकाउंट है, तो उसे मर्ज कर लीजिए, ताकी आपका टोटल अमाउंट एक ही अकाउंट में शो करे.

फॉलो करें ये स्टेप

हर नई कंपनी में ज्वॉइनिंग के समय पुराने वाले UAN नंबर से ही नया पीएफ खाता (PF Account) शुरू हो जाता है. ऐसे में उन्हें मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ता है. यहां आप सर्विसेज (Services) में जाकर One Employee- One EPF Account पर क्लिक करें. इसके बाद EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा. यहां पीएफ अकाउंट होल्डर को मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद UAN और करेंट मेंबर आईडी डालना होगा.

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अकाउंट मर्ज के लिए नंबर जरूरी

जब आप सारी डिटेल्स भर देंगे. इसके बाद आपको Authentication के लिए OTP जेनरेट होगा. ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. जैसे ही आप OTP डालेंगे. आपका पुराना पीएफ अकाउंट दिखने लगेगा. फिर पीएफ अकाउंट नंबर भरें. इसके बाद डिक्लेरेशन को स्वीकार करें और सबमिट कर दें. आपका मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा. वेरिफिकेशन के कुछ दिनों के बाद आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा.

PF से जुड़ी किसी भी तरह की ऑनलाइन सुविधा का लाभ तभी उठा पाएंगे, जब आपको अपना UAN (Universal Account No) मालूम होगा. साथ ही UAN का एक्टिवेट होना भी जरूरी है.

अगर आपको अपना पीएफ बैलैंस चेक करना है, तो EPFO के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके अपना पीएफ बैलैंस जान सकते हैं. EPFO के मैसेज के जरिए पीएफ की डिटेल मिल जाती है.
 

 

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