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Income Tax Return: नहीं भरा ITR तो जानी पड़ सकती है जेल, सिर्फ 5 दिन बाकी... फिर इतना लगेगा जुर्माना!

अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्‍सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है.

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aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 27 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 2:01 PM IST

इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. इनकम टैक्‍स विभाग ने सभी टैक्‍सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य किया गया है. एक्‍सपर्ट्स का अनुमान है कि सरकार इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. ऐसे में अगर आप बिना जुर्माने दिए आईटीआर भरना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले ही ITR भरना होगा. वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जेल भी जाने की नौबत आ सकती है. 

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सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट करते हुए आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना ही होगा. इनकम टैक्‍स ने जानकारी दी कि आईटीआर फाइल करने से रिफंड से लेकर वीजा आवेदन और लोन लेने में मदद मिलती है. वहीं अगर आईटीआर 31 जुलाई से नहीं भर पाते हैं तो धारा 234A के तहत ब्‍याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

जुर्माने के साथ कबतक फाइल कर सकते हैं आईटीआर 
अगर आप आज किसी वजह से अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल किया जा सकता है. इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कंडीशन कार्रवाई करेगा. 

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कितना लगेगा जुर्माना? 
अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्‍सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.

टैक्स रकम पर ड्यू डेट के बाद से रिटर्न फाइल करने तक इंटरेस्ट लगाया जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है. इनकम टैक्स विभाग के पास इसका अधिकार है.

दायर हो सकता है मुकदमा
इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्ते तय हैं. इनकम टैक्स विभाग सिर्फ ऐसे मामलों में मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो. बता दें इनकम टैक्स इंडिया लगातार टैक्सपेयर्स को  ITR फाइल करने के लिए कह रहा है. 

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