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ITR Filling Last Date: पैसे देकर भरवाते हैं ITR, क्यों? खुद 5 मिनट में घर बैठे ऐसे करें FILE

ITR Filling Last Date: दरअसल, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. 

आयकर रिटर्न भरने के आसान तरीके आयकर रिटर्न भरने के आसान तरीके
अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 09 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 8:24 PM IST
  • ऑनलाइन ITR फाइल करना अब बेहद आसान
  • 31 दिसंबर 2021 तक ITR भरने का मौका
  • 31 दिसंबर पर ITR फाइलिंग पर लगाने पर जुर्माना

नौकरी-पेशा लोग हमेशा ITR फाइल करना एक चुनौती के तौर पर लेते हैं. इसके लिए वे किसी CA फर्म या फिर किसी अकाउंटेंट से संपर्क करते हैं. इसके लिए वे पैसे (फीस) भी देते हैं. अक्सर लोगों से जब आप बता करेंगे तो वो कहेंगे, हमें अपना ITR फाइल करना है, कोई जानकार है, जो ये करता हो. लेकिन आपको बता दूं, आप महज 5 मिनट में खुद से ITR फाइल कर सकते हैं. 

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ITR Filling Last Date: दरअसल, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. 

31 दिसंबर के बाद ITR भरने पर जुर्माना

अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो इस तारीख का ख्याल जरूर रखें. क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने के बाद 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने (Fine) के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे. 

लेकिन लेट फाइन क्यों चुकाना, और ITR फाइल करने के लिए किसी के पीछे क्यों भागना? आप आज हम बेहद सरल तरीके से ITR फाइलिंग के प्रोसेस बताते हैं. इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय केवल 5 मिनट लगेगा. ITR फाइल करने से पहले अपने पास PAN, Aadhaar कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें. 

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ITR फाइल करने के आसान तरीके (e-filing portal)

स्टेप-1: सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) URL को ओपन करें. 

स्टेप-2: उसके बाद अपना यूजर आईडी भरें और फिर Continue पर क्लिक करें, जिसके बाद अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें. अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिये नया पासवर्ड बना सकते हैं.  

स्टेप-3: लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file (Click on E-file) पर क्लिक करें. उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 

स्टेप-4: जिसके बाद असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2021-22 को सेलेक्ट करें और फिर continue करें. इसके बाद आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा.  इसमें आप Online का को सेलेक्ट करें और 'पर्सनल' ऑप्‍शन को चुनें.

स्टेप-5: फिर आप आईटीआर-1 ( ITR-1) या आईटीआर-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें. अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1  को सेलेक्ट करें. उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. फिर 'Filling Type' में जाकर 139(1)- Original Return सेलेक्ट करें.

स्टेप-6: इसके बाद आपके सामने सेलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें, और सेव करते रहें. इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें. 

स्टेप-7: अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सेलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें.

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स्टेप-8: अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज ओपन होगा. जहां आप अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं. ऑफलाइन प्रोसेस में फाइल को वैलिडेट करने के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें. वहीं Online प्रोसेस में वेरीफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें. 

इस तरह से आप सभी तैयारियों के साथ महज 5 मिनट में आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया आईटीआर के सत्यापन (Income tax return filing) के साथ समाप्त होती है. इसे जमा करने के 120 दिनों के अंदर ही इसे वेरीफाई करना होता है. ऐसा न करने पर आपका आईटीआर अमान्य माना जाता है.

 

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