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Tax Saving Idea: करते हैं नौकरी तो Income Tax बचाने का ये है पहला आइडिया, हर कोई ले सकता है इसका लाभ!

HRA TAX: वित्त वर्ष 2022-23 के खत्म होने अब अधिक समय नहीं बचा है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास टैक्स सेविंग का आखिरी मौका है. नौकरीपेश लोग हाउट रेंट अलाउंस से भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसका तरीका क्या है समझ लीजिए.

टैक्स सेविंग का तरीका. टैक्स सेविंग का तरीका.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 09 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:04 PM IST

फाइनेंसियल ईयर 2022-23 के खत्म होने में अब अधिक वक्त नहीं बचा है. टैक्सपेयर्स (Tax Payers) के पास टैक्स बचाने (Tax Saving) का आखिरी मौका है. नौकरीपेशा लोगों से कंपनियों में उनके निवेश की डिटेल्स (Investment Details) डिमांड शुरू हो गई है. नौकरीपेशा लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह की ट्रिक अपनाते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सॉलिड तरीका बता रहे हैं, जिससे आप आसानी से टैक्स सेविंग कर पाएंगे. हाउस रेंट एलाउंस (House Rent Allowance) एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए नौकरीपेशा लोग टैक्स बचा सकते हैं.

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HRA के सहारे बना सकते हैं टैक्स

HRA किसी भी कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा होता है. जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे, तो उसमें HRA का कॉलम नजर आएगा और उससे संबंधित राशि की भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. HRA सैलरी का टैक्सेबल पार्ट नहीं होता है. इसके जरिए आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन इसे क्लेम करने के लिए शर्त ये है कि टैक्सपेयर्स किराए के घर में रहता हो. इनकम टैक्स की एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत रेंट अलाउंट से टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. 

कितना टैक्स बचा सकते है?

अब समझ लेते हैं कि कोई भी टैक्सपेयर HRA पर कितना टैक्स बचा सकता है. ये तीन कंडिशन पर सबसे अधिक निर्भर करता है. पहला ये कि आपकी सैलरी में HRA का हिस्सा कितना है. दूसरा- अगर आप मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहते हैं तो बेसिक सैलरी का 50 फीसदी HRA होगा. वहीं, नॉन मेट्रो में के लिए HRA  सैलरी का 40 फीसदी होता है. तीसरा- चुकाए गए मकान के सालाना किराए में से सालाना सैलरी का 10 फीसदी घटाने के बाद की बची रकम.

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कैसे करें कैलकुलेट?

अगर आप अपने HRA को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखें कि एक वित्त वर्ष में आपको कितना HRA मिला है. इसके लिए आपको बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता और अन्य चीजें भी जुड़ी होनी चाहिए. इसके बाद ही आप अपना टैक्स बचा पाएंगे. मान लीजिए कि आप दिल्ली में नौकरी करते हैं और यहां किराए के घर में रहते हैं. किराए के रूप में आप हर महीने 15,000 रुपये की राशि देते हैं. आपकी बेसिक सैलरी 25,000 हजार रुपये और डीए 2000 रुपये है. इस स्थिति में आपको अपनी कंपनी से HRA के रूप में एक लाख रुपये मिलते हैं. ऐसे में आप HRA के तौर पर मैक्सिमम एक लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. 

वैध रेंट एग्रीमेंट जरूरी

HRA क्लेम करने के लिए आपके पास वैध रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. एग्रीमेंट पर आपका और मकान मालिक का साइन होना जरूरी है. साथ ही एग्रीमेंट 100 या 200 रुपये का स्टांप पेपर होना चाहिए. अगर सालाना रेंट एक लाख रुपये से अधिक है, तो रसीद के साथ मकान मालिक का पैन देना भी अनिवार्य है.
 

 

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