
मौजूदा वित्त वर्ष (Financial Year) खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नए टैक्स ईयर (Tax Year) की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में ज्यादातर टैक्सपेयर्स अभी से अपनी फाइनेंसिशल प्लानिंग (Financial Planing) में जुट गए हैं. अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (Tax Saving) को लेकर प्लानिंग नहीं की है और इस बारे में सोच रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए कैसे और कहां निवेश किया जा सकता है, तो फिर ये खबर आपके लिए ही है. हम आपको टैक्स बचाने के लिहाज से बेहतरीन कुछ ऑप्शंस की जानकारी दे रहे हैं, जिनसे जरिए टैक्स को कटने से बचाया जा सकता है.
31 मार्च से पहले निवेश जरूरी
टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए समय से पहले निवेश करना होता है और फिर आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज (Investment Proof) प्रूव के तौर पर देना होता है. आप 31 मार्च 2024 तक कुछ स्कीम्स में निवेश करके आईटीआर भरने के दौरान ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनकर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आप तमाम सरकारी सेविंग स्कीम (Govt Schemes) में निवेश कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात आप इन स्कीम्स में निवेश करते टैक्स की बचत तो कर ही सकते हैं, बल्कि इन में मिलने वाले धांसू रिटर्न का लाभ भी ले सकते हैं. इस मामले में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शंस में NSC, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), PPF, NPS शामिल हैं.
पहला ऑप्शन- PPF में निवेश
पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) में शामिल है. PPF पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा डूबने का कोई डर नहीं है. बता दें कि पब्लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF) में पैसा 15 साल के लिए लॉकइन रहता है.
दूसरा ऑप्शन- NPS में इन्वेस्टमेंट
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसमें भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलता है. इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं. सरकार भी NPS को बढ़ावा दे रही है. आप 1000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. किसी भी बैंक में NPS Account खुलवा सकते हैं.
तीसरा ऑप्शन- SSY Scheme
सरकार के द्वारा खासतौर पर बेटियों के लिए संचालित की जा रही स्माल सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) में निवेश करते हुए आप टैक्स बचत कर सकते हैं. आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बिटिया के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाकर टैक्स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं. इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज 8.2 फीसदी है, यानी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित और टैक्स की भी बचत.
चौथा ऑप्शन- Senior Citizen Saving Scheme
Tax Saving के लिए अगला विकल्प है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), ये भी खासी लोकप्रिय सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इसमें किए गए निवेश के जरिए आप अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना की तरह सरकार इसमें भी 8.2 फीसदी ब्याज दे रही है.
पांचवां ऑप्शन- ELSS सेविंग स्कीम
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह एकमात्र म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. ELSS में सालाना 1 लाख रुपये तक के रिटर्न/लाभ पर टैक्स नहीं लगता है. ELSS में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि होती है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में से बेहतर है. इसके अलावा आप Tax Saving FD और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंसआयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चों सहित स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. वहीं, अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि बचा सकते हैं.