
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. यानी अब सिर्फ तीन दिनों का समय बचा है. अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक ITR नहीं भरा है, तो तुरंत इस काम को निपटा लीजिए. क्योंकि 31 जुलाई के बाद ITR भरने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आपको अपने इनकम टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करना है, तो आप आसानी कर सकते हैं. इसके लिए आपको www.incometax.gov.in पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करना होगा. आप ऑनलाइन कैसे अपने इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. आइए एक-एक स्टेप को समझ लेते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए चालान भरने से पहले पैन कार्ड और पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सुविधा, यूपीआई (इनमें से कोई एक) और वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करने के लिए वैध मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. इसके तैयार रखें.
इनकम टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रोसेस
इतना लग सकता है लेट फाइन
पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि देर से ITR दाखिल करने वालों पर तत्काल 5000 रुपये का जुर्माना है. ये लेट फाइन है, जो विलंब की अवधि पर निर्भर करता है. इसके अलावा प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा. डीवीएस एडवाइजर्स के पार्टनर सुंदर राजन टीके ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक एक फीसदा ब्याज लगाया जाएगा.