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बेटी के जन्म से पढ़ाई तक की टेंशन खत्म, जानिए 'लाडली लक्ष्मी योजना' के बारे में सबकुछ

Ladli Lakshmi Yojana : मध्यप्रदेश सरकार की ओर से संचालित की जा रही लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक करीब 45,16,631 बेटियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है. इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 13 लाख से ज्यादा बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप में 384 करोड़ 31 लाख रुपये बांटे गए हैं.

1 अप्रैल 2017 को हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 05 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 5:05 PM IST

केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक, सभी बेटियों को आगे बढ़ाने और उनकी शिक्षा-शादी तक में आर्थिक मदद देने के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही हैं. ऐसी ही एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana), जिसे मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार चला रही है. ये खासी लोकप्रिय है, क्योंकि इसके जरिए बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक पूरी टेंशन ही खत्म हो जाती है. आइए जानते हैं इस योजना के फायदे और इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस... 

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21 साल की होने पर एकमुश्त 1 लाख रुपये
Ladli Laxmi Yojana मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ड्रीम स्कीम भी है. बेटियों शिक्षा और शादी में आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है. इसके तहत ना केवल शुरुआती शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा जैसे लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है. यही नहीं अगर बेटी की उम्र 21 साल हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से उसे एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाते हैं.

साल 2007 में शुरू की गई थी ये योजना
सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की थी. इसके उद्देश्य की बात करें तो सरकार का मकसद बेटियों के जन्म पर समाज की सोच में बदलाव, बाल विवाह में कमी लाना, बेटी के जन्म के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी उठाना था. अब इस योजना को शुरू हुए 16 साल का समय बी त चुका है और इस अवधि में इसमें कई तरह के सकारात्मक बदलाव भी किए हैं. योजना का विस्तार करते हुए बेटियों की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है और इसके लिए 2 किश्त में 25 हजार रुपये दिये जाते हैं. 

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अब तक 45 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
एमपी लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक करीब 45,16,631 बेटियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है. इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 13 लाख से ज्यादा बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप में 384 करोड़ 31 लाख रुपये बांटे गए हैं. Ladli Laxmi Yojna के तहत सरकार बेटियों के नाम 6000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदती है. इसके बाद बेटी के छठी क्लास में पहुंचने पर 2000 रुपये, 9वीं क्लास में 4000 रुपये और 11वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 6000 रुपये और 12वीं क्लास के लिए फिर 6,000 रुपये दिए जाते हैं.

योजना में आवेदन के लिए पात्रता और शर्तें

  • बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद का होना चाहिए.
  • स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. 
  • इस योजना में आवेदन कर्ता के परिजन इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए. 
  • मध्य प्रदेश की निवासी होने के साथ ही आवेदिका का 18 वर्ष तक अविवाहित रहना जरूरी है. 
  • इस योजना के तहत आप गोद ली गई बच्ची के लिए सरकारी मदद ले सकते हैं. 
  • इसके लिए गोद लिए जाने का प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी होता है. 

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  1. आधार कार्ड
  2. बालिका जन्म प्रमाण पत्र
  3. माता-पिता का आइडेंटिटी प्रूफ 
  4. बैंक अकॉउंट पासबुक
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. राशन कार्ड
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन का प्रोसेसऑफिशियल वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ पर जाएं. 

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  • होमपेज पर 'आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करें. अब नए पेज पर दिशा-निर्देशों को पढ़ें और आगे बढ़ें. 
  • इसके बाद नए पेज पर बेटी की आईडी, परिवार की आईडी समेत अन्य विकल्पों को भरें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें. 
  • अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरकर सब्मिट कर दें.
  • ऐसा करने के बाद 'लाडली लक्ष्मी योजना' का मुख्य आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा. 
  • इसमें सबी जानकारियां भरने के साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा. 
  • अब सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.
  • इस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आप आसानी से आवेदन फॉर्म की स्थिति को चेक कर सकते हैं.

इन कारणों से कैंसिल हो जाएगा आवेदन
लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मांगी गई सभी तरह की जानकारियां बिल्कुल सही और सटीक हों. अगर जांच के उपरांत कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा बालिका की मृत्यु हो जाने पर भी ये निरस्त हो जाएगा, जबकि अगर बच्ची का बाल विवाह होता है, तो भी इसे कैंसिल कर दिए जाने का प्रावधान है. 

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