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PF अकाउंट होल्डर्स शादी के लिए आसानी से निकाल सकते हैं पैसा, EPFO की ये है शर्त

PF Withdrawn: अपने EPF फंड से आप शादी के लिए एडवांस निकासी कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें तय की गई हैं. आप आसानी से ऑनलाइन पीएफ के खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

EPF से निकासी के नियम. EPF से निकासी के नियम.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 7:19 AM IST

प्रोविडेंट फंड (PF Account) प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग का एक जरिया होता है. मुश्किल वक्त में इस फंड में जमा राशि लोगों के काम आती है. नौकरीपेशा लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है और इस राशि पर सरकार की तरफ से सालाना ब्याज मिलता है. सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 8.1 फीसदी की ब्याज दर तय की है. पीएफ में जमा पैसे को आप आसानी से जरूरत के वक्त निकाल सकते हैं. EPFO के सदस्य अपनी शादी के लिए फंड से एडवांस निकासी कर सकते हैं. 

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भाई-बहन की शादी के लिए कर सकते हैं निकासी

EPFO ने ट्वीट कर बताया था कि किन मामलों में शादी के लिए एडवांस निकासी की जा सकती है. EPFO के अनुसार, सदस्य अपनी शादी के लिए तो फीएफ फंड से एडवांस निकासी तो कर ही सकते हैं. इसके अलावा सदस्य अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए भी एडवांस निकासी कर सकते हैं. साथ ही अपने भाई-बहन की शादी के लिए भी वो अपने पीएफ फंड से निकासी के लिए योग्य हैं. 

कितनी राशि निकाल सकते हैं?

अब सवाल है कि सदस्य पीएफ फंड से कितनी राशि की निकासी कर सकते हैं. EPFO के अनुसार, सदस्य अपने फंड में ब्याज समेत जमा राशि का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि भविष्य निधि की सात वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए. साथ ही विवाह और शिक्षा के लिए तीन बार से अधिक अग्रिम निकासी नहीं कर सकते हैं. आप आसानी से घर बैठे ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के मुताबिक ऑनलाइन केवल 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं. इसका ऑनलाइन प्रोसेस बेहद आसान है. 

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पीएफ से निकासी पर टीडीएस

सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट (Union Budget) में EPF से पैसों की निकासी पर टीडीएस कटौती 30% से 20% करने का ऐलान किया था. ऐसे खाताधारकों को इस ऐलान से फायदा होगा जिनका पैन कार्ड उनके PF Account में अपडेट नहीं है.

अभी तक अगर किसी का पैन कार्ड EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, तो पैसों की निकासी पर उन्हें 30 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब इसके बजाय उन्हें 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. बता दें कि अगर कोई पीएफ अकाउंट होल्डर 5 साल के भीतर खाते से पैसे की निकासी करता है, तो फिर उसपर टीडीएस कटता है.  

 

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