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NPS Scheme: हर महीने 50 हजार पेंशन, केवल रोजाना 200 रुपये इस सरकारी स्कीम में करें जमा

अगर आप अपने रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो सरकारी स्कीम नेशनल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं. NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इसमें निवेश करने वाले को इनकम टैक्स पर भी छूट मिलती है.

NPS  में निवेश कर पाएं पेंशन. NPS में निवेश कर पाएं पेंशन.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:17 PM IST

नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए अलग-अलग स्कीम्स में निवेश करते हैं. सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़े. इसलिए लोग नौकरी के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश करते हैं. सरकार भी कई तरह की स्कीम चलाती है, जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर एक बढ़िया फंड जमा किया जा सकता है. सरकार की ऐसी ही एक स्कीम है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS). ये रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा निवेश ऑप्शन है.

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सरकार से जुड़ी स्कीम

ये स्कीम सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी है और इस स्कीम में आप हर महीने 6000 रुपये निवेश कर 60 साल की उम्र के बाद 50,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. यानी आपको रोजाना 200 रुपये बचाकर इस स्कीम में निवेश करने होंगे. इस स्कीम में निवेश करने वाले को इनकम टैक्स पर भी छूट मिलती है. NPS में निवेशक को 80सी के तहत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है.

एन्युटी पर निर्भर है पेंशन की राशि

NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस स्कीम में नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है. NPS में जमा पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. पहला ये कि आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा. इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी. एन्युटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे रिटायर होने के बाद आपको उतनी अधिक पेंशन मिलेगी.

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दो तरह के होते हैं अकाउंट

NPS में दो तरह के अकाउंट ओपन होते हैं- एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) और एनपीएस टिअर-2 (NPS). टिअर-1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं.  इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज खरीदी जाती है. 

कितनी मिलती है टैक्स पर छूट?

NPS खाताधारक को धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax) छूट मिलती है. लेकिन एन्युटी से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ता है.

कैसे मिलेगा 50 हजार रुपये पेंशन?

हर महीने 50 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा, ये समझ लेते हैं. NPS कैलकुलेटर के अनुसार, अगर कोई 24 साल की उम्र में NPS में अकाउंट खुलवाता है और हर महीने 6,000 रुपया निवेश करना शुरू करता है. यानी हर दिन 200 रुपये की सेविंग करनी होगी. इस तरह वो 60 साल की उम्र होने तक इस स्कीम में निवेश करेगा. मतलब वो कुल 36 साल तक इस स्कीम में पैसे जमा करेगा. 

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एन्युटी खरीदना होगा

इस तरह 60 साल की उम्र तक वह 25,92,000 रुपये निवेश के रूप में जमा करेगा. अब अगर 10 फीसदी का रिटर्न मान लेते हैं, तो कुल कॉर्पस वैल्यू 2,54,50,906 रुपये होगी. फिर NPS मैच्योरिटी इनकम से 40 फीसदी से एन्युटी खरीदता है तो रकम 1,01,80,362 रुपये होगी. इन्वेस्ट पर 10 फीसदी रिटर्न मानते हुए उसे 1,52,70,544 लंप सम इनकम होगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 50,902 रुपये पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे.

 

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