
सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स (PPF Account Holders) को बड़ी राहत दी है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि पीपीएफ खातों में नॉमिनी अपडेशन (PPF Nominee Updation) के लिए अब कोई भी चार्ज नहीं देना होगा यानी ये काम अब बिल्कुल फ्री होगा. इससे देश के करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा.
वित्त मंत्री ने शेयर की जानकारी
पीटीआई के मुताबिक, सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए PPF खातों में नॉमिनी जोड़ने के नियमों में बदलाव (PPF Account Rule Change) किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट में कहा है कि पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर से चार्ज लिया जा रहा था, लेकिन अब ये काम बिल्कुल फ्री में होगा.
50 रुपये का लगता था चार्ज
सरकार द्वारा पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए किए गए इस चेंज के बारे में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. 2 अप्रैल, 2025 को जारी इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि PPF Account में नॉमिनी अपडेशन पर किसी भी शुल्क को खत्म कर दिया गया है. सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में ये जरूरी बदलाव किया गया है. इसके मुताबिक, सरकार द्वारा संचालित स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) के लिए नॉमिली कैंसिल करने या फिर बदलने के लिए अब तक 50 रुपये का शुल्क लिया जा रहा था.
4 नॉमिनी जोड़ने तक की दी गई सुविधा
वित्त मंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार द्वारा नियमों में बदलाव के संबंध में जारी नोटिफिकेशन भी शेयर किए हैं. निर्मला सीतारमण ने बताया है कि नॉमिनी अपडेशन को फ्री करने के अलावा हाल ही में पास किए गए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2025 (Banking Amendment Bill 2025) के तहत पीपीएफ खाताधारकों को अपने जमा पैसों के भुगतान, सुरक्षित रखे गए सामान और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा भी दी गई है.
सुरक्षित निवेश का बेहतर विकल्प PPF
पीपीएफ (PPF) में ज्यादातर पेशेवर टैक्स सेविंग (Tax Saving) करने के लिए निवेश करते हैं. इसमें निवेश के साथ मैच्योरिटी रकम और ब्याज भी टैक्स फ्री (Tax Free) रहता है. लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह बेहतर तरीका है. पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन मिलता है. बता दें कि पीपीएफ में निवेश पर सरकार की ओर से 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है.