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NPS Account: टैक्स बचाने का ये आइडिया आपको है पता? मिलता है डबल फायदा, 31 मार्च तक मौका

NPS में निवेश कर आप डबल बेनिफिट पा सकते हैं. कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है. 500 रुपये निवेश कर आप इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकते है. NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है.

नेशनल पेंशन सिस्टम में मिलते हैं कई फायदे. नेशनल पेंशन सिस्टम में मिलते हैं कई फायदे.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 1:18 PM IST

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के खत्म होने में अब कुछ ही समय बचा है. ऐसे में टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग (Tax Saving) के ऑप्शन में निवेश करने लगे हैं. अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए विकल्प की तलाश में हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को चुन सकते हैं. रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए NPS सबसे अधिक पसंदीदा ऑप्शन है. साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स पर छूट भी मिलती है. NPS भी 80C के तहत आता है और इसमें निवेश कर टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाकर अपने रिटायरमेंट की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं. 

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दो तरह के खुलते हैं अकाउंट

18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति NPS अकाउंट खोलकर निवेश की शुरुआत कर सकता है. आप अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं या फिर प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (POP) जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं- टिअर-1 और टिअर-2.  

टिअर-1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये जमा कर खाता ओपन कराया जा सकता है. रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज खरीदी जाती है. 

लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान

टिअर-2 को इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है. इसमें जमा राशि को सरकारी बॉन्ड्स, इक्विटी और कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है. ये स्कीम सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी है. NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस स्कीम में नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है.  

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NPS में जमा पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. पहला ये कि आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहता है. जामा राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाती है. आप जितना अधिक राशि एन्यूटी के लिए छोड़ेंगे, रिटारमेंट के बाद आपको उतनी अधिक पेंशन मिलेगी.

टैक्स बेनिफिट

NPS खाताधारक को धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax) छूट मिलती है. लेकिन एन्युटी से होने वाली कमाई टैक्सेबल होती है. इस तरह आप इस स्कीम में निवेश कर रिटायरमेंट की प्लानिंग के साथ टैक्स की भी सेविंग आसानी से कर सकते हैं. इस स्कीम में आप फाइनेंसियल ईयर के दौरान किसी भी दिन निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही आप चाहें, तो हर साल निवेश की राशि में बदलाव भी कर सकते हैं. 

 

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