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हर महीने 50 हजार की पेंशन, इस सरकारी स्कीम में रोज जमा करें 200 रुपए

NPS में निवेश कर आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं. NPS रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा निवेश स्कीमों में से एक है. इस स्कीम में निवेश कर आप इनकम टैक्स पर छूट भी पा सकते हैं.

NPS में निवेश कर जमा कर सकते हैं फंड. NPS में निवेश कर जमा कर सकते हैं फंड.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 15 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:55 AM IST

नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कई तरह की स्कीम में निवेश करते हैं. हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़े. इसलिए वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा कई तरह की सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं. सरकार भी कई तरह की स्कीम चलाती है, जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर एक बढ़िया फंड जमा किया जा सकता है. सरकार की ऐसी ही एक स्कीम है, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS). ये रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा निवेश स्कीमों में से एक है. 

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लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट

NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस स्कीम में नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है. NPS में जमा पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. पहला ये कि आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं. वहीं, दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा. इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी. एन्युटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे रिटायर होने के बाद आपको उतनी अधिक पेंशन मिलेगी. 

हर रोज बचाएं 200 रुपये

ये स्कीम सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी है और इस स्कीम में आप हर महीने 6000 रुपये निवेश कर 60 साल की उम्र के बाद 50,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. यानी आपको रोजाना 200 रुपये बचाकर इस स्कीम में निवेश करने होंगे. इस स्कीम में निवेश करने वाले को इनकम टैक्स पर भी छूट मिलती है.  NPS में निवेशक को 80सी के तहत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है. 

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दो तरह के अकाउंट

NPS में दो तरह के अकाउंट ओपन होते हैं- एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) और एनपीएस टिअर-2 (NPS). टिअर-1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं.  इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज खरीदी जाती है.

कैसे मिलेगा 50 हजार रुपये पेंशन?

हर महीने 50 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा, ये समझ लेते हैं. NPS कैलकुलेटर के अनुसार, अगर कोई 24 साल की उम्र में NPS में अकाउंट खुलवाता है और हर महीने 6,000 रुपया निवेश करना शुरू करता है. यानी हर दिन 200 रुपये की सेविंग करनी होगी. इस तरह वो 60 साल की उम्र होने तक इस स्कीम में निवेश करेगा. मतलब वो कुल 36 साल तक इस स्कीम में पैसे जमा करेगा. 

इस तरह 60 साल की उम्र तक वह 25,92,000 रुपये निवेश के रूप में जमा करेगा. अब अगर 10 फीसदी का रिटर्न मान लेते हैं, तो कुल कॉर्पस वैल्यू 2,54,50,906 रुपये होगी. फिर NPS मैच्योरिटी इनकम से 40 फीसदी से एन्युटी खरीदता है तो रकम 1,01,80,362 रुपये होगी. इन्वेस्ट पर 10 फीसदी रिटर्न मानते हुए उसे 1,52,70,544 लंप सम इनकम होगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 50,902 रुपये पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे.

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कितनी मिलती है टैक्स पर छूट?

NPS खाताधारक को धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax) छूट मिलती है. लेकिन एन्युटी से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ता है.

 

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