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NPS को लेकर अपडेट, अब आंशिक निकासी को लेकर बदला नियम, ये रही डिटेल

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं, जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा.

1 फरवरी से बदल जाएगा NPS विड्रॉल का नियम 1 फरवरी से बदल जाएगा NPS विड्रॉल का नियम
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 18 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 8:20 PM IST

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं, जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे.  इसके मुताबिक अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो उसके लिए एनपीएस अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी. 

NPS एक लॉन्‍ग टर्म पेंशन स्‍कीम है, जो रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त राशि और पेंशन का लाभ देता है. इसके तहत रिटायमेंट पर बड़ा कॉपर्स  पैदा किया जा सकता है. कॉपर्स कितना बनेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना और कितने समय से निवेश किया है. इस कारण जल्‍दी निकासी के लिए कुछ स्ट्रिक्‍ट रूल बनाए गए हैं. गंभीर बीमारी में इलाज के लिए पूरे टेन्‍योर के दौरान सिर्फ तीन बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं. तीनों आंशिक निकासी के दौरान 5-5 साल का गैप होना आवश्‍यक है. यह निकासी आपके पूरे योगदान का 25 फीसदी से ज्‍यादा नहीं होगी.

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आंशिक निकासी कुछ खास कामों के लिए ही किया जा सकता है. PFRDA ने एनपीएस अकाउंट के तहत आंशिक निकासी को लेकर हाल ही में एक नया बदलाव किया है. बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक, मूलतौर पर ग्राहकों के लिए अपने नाम पर या अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से घर खरीदने या निर्माण करने के लिए आंशिक निकासी करना संभव था. लेकिन अब इस नियम में ही बदलाव किया गया है. पहले एक मकान रहते हुए भी दूसरे मकान खरीदने या निर्माण के लिए आंशिक निकासी की सुविधा थी. लेकिन अब अगर आपके पास पहले से एक मकान है, जो आपके या आपकी पत्नी के नाम पर है, तो फिर दूसरा मकान खरीदने के लिए NPS से आंशिक निकासी का लाभ नहीं उठा पाएंगे. 

इसके पीछे कारण है कि यह एक रिटायमेंट योजना है और इसे खास जरूरत पर यूज किया जाना चाहिए. इसमें निवेश की गई राशि को अन्‍य निवेश के‍ लिए नहीं यूज किया जाना चाहिए, जिस कारण पीएफआरडीए ने नियम में बदलाव किया है. एनपीएस अकाउंट से कुल योगदान पर 25 फीसदी तक आंशिक निकासी का नियम पहले से मौजूद है. 

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 कब निकाला जा सकता है आंशिक तौर पर अमाउंट?

  • अगर ग्राहक बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए खर्च करना चाहता है तो अमाउंट निकाला जा सकता है. 
  • बच्‍चों के विवाह के लिए भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है. 
  • घर खरीदने, होम लोन रिपेमेंट और अन्‍य के लिए भी अमाउंट निकाल सकते हैं. 
  • गंभीर बीमारी, इलाज और मेडिकल संबंधी अन्‍य खर्च के लिए भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है. 
  • किसी इमरजेंसी पर भी 25 फीसदी तक का अमाउंट निकाला जा सकता है. 
  • किसी तरह का कारोबार शुरू करने या स्‍टार्टअप के लिए भी यह अमाउंट यूज किया जा सकता है. 

आंशिक निकासी को लेकर अन्‍य शर्तें 

  1. खाता खोलने से लेकर सब्‍सक्राइबर तीन साल तक इसमें सदस्‍य होना चाहिए. 
  2. 25 फीसदी से ज्‍यादा इस खाते के तहत आंशिक तौर पर निकासी नहीं की जा सकती है. 
  3. एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम तीन बार ही अकाउंट से आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है.

कैसे कर सकते हैं पैसा विड्रॉल?
अगर एनपीएस के तहत 25 फीसदी या उससे कम का अमाउंट निकालना है, तो सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के प्रतिनिधि सरकारी नोडल अधिकारी के माध्‍यम से विड्रॉल रिक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं. इसमें विड्रॉल का कारण और अन्‍य डिटेल की जानकारी देनी होगी. अगर सब्‍सक्राइबर बीमार है तो इसकी जगह पर परिवार का कोई मेंबर या नॉमिनी यह रिक्‍वेस्‍ट कर सकता है. 

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गौरतलब है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक 60 साल की उम्र (रिटायरमेंट) के बाद NPS से कुल मैच्योरिटी की 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकालने की इजाजत है, जो टैक्स-फ्री होती है.बाकी 40 फीसदी मैच्योरिटी की रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है. एन्युटी में निवेश की रकम टैक्स-फ्री है, लेकिन एन्युटी के तहत रिटर्न के तौर पर मिलने वाली पेंशन की राशि पर टैक्स में कोई छूट नहीं है.

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