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PPF से बन सकते हैं करोड़पति, जमा करना होगा 411 रुपये, कैसे संभव? आसानी से समझें ये गणित

नौकरी-पेशा लोगों में PPF बेहद लोकप्रिय स्कीम है. PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक है. मैच्योरिटी के बाद भी कमाई और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

स्मॉल सेविंग स्कीम PPF के फायदे (Photo: File) स्मॉल सेविंग स्कीम PPF के फायदे (Photo: File)
अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 15 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:43 PM IST

आपका पैसा (Money) सुरक्षित रहेगा और उसपर ब्याज (Interest) भी बेहतरीन मिलेगा. ये दोनों खूबियां आपको एक सरकारी स्कीम (Government Scheme) में मिल जाएगी. जिसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) है, आम बोल-चाल में इसे हम PPF कहते हैं. यह देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है. 

दरअसल, PPF में लोग आंखें मूंद कर पैसे लगाते हैं. इसमें निवेश पर एक पैसा भी डूबता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है. आइए एक-एक कर जानते हैं PPF योजना की खूबियां- 

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PPF में कितना निवेश करना होगा? 
इस सरकारी स्कीम आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं, और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सीमा है. एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख से अधिक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है. राशि एकमुश्त या फिर किश्तों में जमा कर सकते हैं. इसकी कोई सीमा नहीं है. 

PPF पर कितना ब्याज मिलता है?
बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposite) के मुकाबले पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ज्यादा ब्याज मिलता है. फिलहाल PPF पर सरकार सालाना 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है. निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आंकलन होता है. हर साल मार्च में ब्याज का भुगतान किया जाता है. हर तीन महीने में यानी तिमाही आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है. ब्याज दर को लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेता है. 

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PPF पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है? 
टैक्स छूट के नजरिये से ये बेहतरीन स्कीम है. इसलिए यह नौकरी-पेशा लोगों में बेहद लोकप्रिय है. PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है. PPF में निवेश, उसपर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाली राशि, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं. पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश करना होता है.  

PPF में कितने साल तक निवेश करना होता है? 
सरकारी नियम के मुताबिक पीपीएफ स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है. अगर आप मैच्‍योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए मैच्‍योरिटी से एक साल पहले ही आवदेन देना होगा. 

PPF से बीच में पैसे कैसे निकाल सकते हैं?
वैसे तो इस सरकारी स्कीम के लिए मैच्‍योरिटी पीरियड 15 साल है. लेकिन इमरजेंसी में आप 50 फीसदी जमा राशि निकाल सकते हैं. इसके लिए शर्त ये है कि खाता खोलने के 6 वर्ष पूरा होना चाहिए. यानी 6 साल के बाद ही ये राशि निकाल सकते हैं.

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पीपीएफ में जमा राशि पर लोन की भी सुविधा है?
तीन वर्ष तक PPF खाते को चलाने के बाद आप इसपर लोन ले सकते हैं. लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक उपलब्ध होती है. हालांकि पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन अप्लाई कर सकते हैं. PF अकाउंट पर जमा राशि का 25 फीसदी ही लोन ले सकते हैं. PPF के बदले लिए लोन पर 2% ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है. उदाहरण के लिए, अगर PPF पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी है तो फिर लोन पर खाताधारक को 9.1 फीसदी ब्याज देना होगा. लोन अधिकतम 36 महीने में चुकाना होता है. 

PPF खाता कौन और कहां से खुलवा सकते हैं?  
पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना काफी सुरक्षित है. PPF खाता आप पोस्टऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं. इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आप नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अभिभावक होना अनिवार्य है. बच्चे के खाते से कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है. 

क्या PPF अकाउंट को बंद करवा सकते हैं? 
नियम के मुताबिक PPF अकाउंट ओपन होने के 5 साल तक खाता बंद करने की अनुमति नहीं होती है. इसके बाद केवल कुछ मामलों में इसे बंद करने का प्रावधान है. जैसे कि खाताधारक, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता-पिता को प्रभावित करने वाली खतरनाक बीमारियां. इन आधारों पर क्लेम करने के लिए मेडिकल दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. इसके अलावा खाताधारक की मौत पर अकाउंट अपने आप बंद होता जाता है.

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PPF में पैसे जमा करने को लेकर ये एक खास नियम है?
अगर आप PPF में पैसे जमा कर रहे हैं, उसे महीने की 5 तारीख तक कर दें, जिससे कि आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिल जाएगा. लेकिन अगर आप PPF खाते में 6 तारीख या उस महीने की आखिरी तारीख तक जमा करते हैं फिर उसपर ब्याज अगले महीने से जुड़ेगा. ब्याज की गणना 5वें दिन की समाप्ति और हर महीने के अंतिम दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है. 

PPF से कैसे करोड़पति बन सकते हैं? 
आप इस सरकारी सुरक्षित स्कीम में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमाकर करोड़पति बन सकते हैं. फॉर्मूला आसान है. केवल 411 रुपये रोजाना यानी सालाना 1.5 लाख रुपये जोड़कर 25 साल में मौजूदा ब्याज दर 7.1% के आधार पर 1.3 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं. आप खुद PPF कैलकुलेटर की मदद से आंकड़े को सत्यापित कर सकते हैं.

 

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