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RBI RULE: दुकानदार घबराएं नहीं, Paytm QR कोड स्कैन और स्पीकर से पेमेंट कंफर्म पर बैन नहीं...

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था और इसकी डेडलाइन 29 फरवरी तय की थी, लेकिन अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है.

मर्चेंट यूजर्स को डेडलाइन के बाद भी मिलेंगी सेवाएं! मर्चेंट यूजर्स को डेडलाइन के बाद भी मिलेंगी सेवाएं!
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 11:23 AM IST

भारत में क्यूआर कोड (QR Code) या ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी पेटीएम को संकट के बीच बीते दिनों बड़ी राहत मिली, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इसकी बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर लगाए गए बैन की डेडलाइन को 15 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया. इससे पहले सेवाओं पर बैन के लिए 29 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई थी. अब एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने कंफर्म कर दिया है कि 15 मार्च की डेडलाइन के बाद भी पेटीएम की क्यूआर कोड, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन वाली सेवाएं जारी रहेंगी. 

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मर्चेंट यूजर्स की सेवाएं लगातार रहेंगी जारी
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई (RBI) की ओर से की गई ये पुष्टि पेटीएम (Paytm) के लिए एक और बड़ी राहत है. अब फिनटेक फर्म पहले की तरह पेटीएम की मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज जारी रहेंगी और 15 मार्च के बाद भी हमेशा की तरह निर्बाध रूप से काम करती रहेंगी. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि वह व्यापारियों को निर्बाध पेंमेंट के साथ सशक्त बनाना जारी रखेगी.

मर्चेंट्स बिना किसी व्यवधान के QR Code, Soundbox और Card Machine की सेवाओं का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं. पेटीएम मर्चेंट पेमेंट यूजर्स की तादाद देश में बहुत अधिक है.  

एक्सिस बैंक में शिफ्ट किया नोडल अकाउंट
मर्चेंट्स को बिना किसी परेशानी के पेमेंट सर्विसेज सुनिश्चित करने के लिए Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन ने हाल ही अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक (Axis Bank) में शिफ्ट कर दिया है. पेटीएम का नोडल अकाउंट (Nodal Accounts) एक मास्‍टर अकाउंट की तरह है, जो सभी ग्राहकों और व्‍यापारियों के ट्रांजेक्‍शन का निपटान करता है.

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साफ शब्दों में कहें तो जिन यूजर्स का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है, वे आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस का 15 मार्च की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी निपटान कर सकते हैं. यहां बता दें कि पेटीएम अपनी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) के माध्‍यम से नोडल अकाउंट का संचालन करती है. 

31 जनवरी को RBI ने जारी किया था आदेश 
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था और इसकी डेडलाइन को 29 फरवरी के बजाय अब 15 मार्च किया गया है. आदेश के तहत 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं होगी. लेकिन अब जबकि पेटीएम PPBL के बजाय एक्सिस बैंक जुड़ रहा है, तो ऐसे में मर्चेंट्स को मिलने वाली पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल जैसी सर्विस जारी रहेगी. 

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