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Rule Change In SSY Scheme: अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन.... फटाफट कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा सुकन्या खाता

Rule Change In SSY Scheme : मोदी सरकार ने 2015 में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी और अब 1 अक्टूबर से इसके नियमों में बदलाव लागू किया जाने वाला है.

सुकन्या समृद्धि योजना में 1 अक्टूबर से लागू होगा बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना में 1 अक्टूबर से लागू होगा बदलाव
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:32 AM IST

बेटियों को लखपति बनाने वाली मोदी सरकार की सुपरहिट स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) में बड़ा बदलाव किया गया है, जो अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है. इस चेंज के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक आपकी बेटी के नाम पर चल रहे अकाउंट को क्लोज करा सकती है. दरअसल बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए पैसों का इंतजाम करने में सक्षम इस SSY Scheme में बेटी का अकाउंट अब पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसा न होने पर ये खाता क्लोज किया जा सकता है. अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए अब बस दो दिन का समय ही बाकी है. आइए विस्तार से जानते हैं SSY Scheme Rule Change के बारे में...

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महज 250 रुपये से खोल सकते हैं अकाउंट
केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) की शुरुआत साल 2015 में की थी. इस सरकारी योजना में महज 250 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसपर सरकार की ओर से ब्याज भी जोरदार दिया जा रहा है, जो कि 8.2 फीसदी है. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो बेटियों को लखपति बनाने के लिए लोकप्रिय है.

दो दिन में जरूर निपटा लें ये काम  
Sukanya Samriddhi Scheme में ताजा बदलाव की बात करें, बेटी के भविष्य के मोटा फंड इकठ्ठा करने वाली इस स्कीम के नियमों में सरकार बदलाव किया है. नया Rule  ऐसे सुकन्या अकाउंट पर लागू होगा, जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम में हुआ ये चेंज 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा.

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ऐसे 21 साल में बिटिया बनेगी लखपति
SSY स्कीम के इतना पॉपुलर होने का कारण इस योजना में निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी है. जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए इस स्कीम पर 8.2 फीसदी का शानदार ब्याज मिल रहा है. जैसा कि बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो 21 साल की होने पर आपकी बेटी को लखपति बना सकता है. इसका कैलकुलेश देखें तो अगर आप 5 साल की उम्र में बेटी के नाम से SSY Account खुलवाते हैं और इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल होगी, तो उसके अकाउंट में 69 लाख रुपये से ज्यादी की रकम इकठ्ठा हो चुकी होगी.

स्कीम के तहत मिल रहे ब्याज के हिसाब से इस स्कीम में बेटी के लिए सालाना 1.5 लाख रुपये 15 साल तक जमा कराने पर आपके द्वारा निवेश की गई कुल रकम 22,50,000 रुपये होगी. वहीं इस पर 8.2 फीसदी की दर के हिसाब से ब्याज 46,77,578 रुपये होगा. यानी 21 साल की होने पर बेटी को कुल 69,27,578 रुपये मिलेंगे.

टैक्स छूट समेत स्कीम में ये बेनेफिट्स
इस स्कीम में आयकर (Income Tax) की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट का लाभ मिलता है. SSY Scheme में जरूरत पढ़ने पर मैच्योरिटी पूरा होने से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी दी जाती है. बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए इस खाते से पहले निकासी की जा सकती है. शिक्षा के लिए भी अकाउंट में जमा बैलेंस का 50 फीसदी ही निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको बेटी की शिक्षा से जुड़े दस्तावेज प्रूफ के तौर पर देने होंगे. पैसा किस्त या एकमुश्त भी ले सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही मिलेगा और पांच साल तक आप किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं.

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दो बेटियों के लिए खोल सकते हैं अकाउंट
सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) में निवेश करने के लिए भारतीय निवासी और बालिका के माता-प‍िता या कानूनी अभिभावक होना आवश्यक है. 10 साल तक की बिटिया के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं. आप बेटी के जन्‍म से लेकर 10 साल की आयु तक एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इस योजना में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं. वहीं अगर जुड़वा बेटियां हैं तो तीन के लिए एसएसवाई अकाउंट खोला जा सकता है.

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