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तीन महीने की मोहलत, SEBI ने कहा- अब 31 दिसंबर तक कर सकते हैं ये जरूरी काम

Demat Account से नॉमिनी को जोड़ने का काम ऐसे निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है. नॉमिनेशन के जरिए किसी अप्रिय घटना के बाद जिस भी व्यक्ति ने फंड्स में निवेश किया है, उसके नॉमिनी को क्‍लेम करने का अधिकार मिल जाता है.

पहले 30 सितंबर थी डीमैट अकाउंट के साथ नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन पहले 30 सितंबर थी डीमैट अकाउंट के साथ नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 5:26 PM IST

सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और इस महीने कई ऐसे फाइनेंशियल काम (Financial Work's) हैं जिन्हें करना जरूरी है. यानी महीने का आखिरी दिन 30 सितंबर कई कामों की डेडलाइन है. इनमें से एक जरूरी काम डीमैट अकाउंट के साथ नॉमिनी (Demat Account Nominee) जोड़ना था, जिस पर मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने बड़ी राहत दी है. SEBI ने नॉमिनेशन की लास्ट डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2023 कर दिया है. यानी अब इस जरूरी काम को करने के लिए तीन महीने की और मोहलत मिल गई है. 

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डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ना क्यों है जरूरी? 
Demat-Mutual Fund अकाउंट में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले सेबी की ओर से 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन तय की गई थी, जिसे बढ़ाया गया है. अगर ये जरूरी काम निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है, तो फिर ऐसे इन्वेस्टर्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. मार्केट रेग्यूलेटर (SEBI) ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन को अनिवार्य किया है. निवेशकों को अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद के लिए इस नियम को अनिवार्य किया गया है. 

अकाउंट से जोड़े जा सकते हैं 3 नॉमिनी
मार्केट रेग्युलेटर SEBI की ओर से इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी डीमैट अकाउंट में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं. वहीं अगर आप अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी एड करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में एक घोषणापत्र के जरिये बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं. गौरतलब है कि ये काम करना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है. नॉमिनेशन के जरिए किसी अप्रिय घटना के बाद जिस भी व्यक्ति ने फंड्स में निवेश किया है, उनके बाद नॉमिनी को पैसों को लेकर क्‍लेम करने का अधिकार मिल जाता है. 

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बिना नॉमिनेशन के आती है ये परेशानी
Demat Account के साथ नॉमिनी जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके द्वारा निवेशित रकम को आपके नॉमिनी को आसानी से ट्रांसफर हो सकती है. इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जबकि कई बिना नॉमिनेशन वाले खातों में किसी भी अप्रिय घटना के बाद सही उत्तराधिकारी को रकम ट्रांसफर करने में कठिनाई पेश आती है. ऐसे में सेबी ने इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए नॉमिनेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया. 

सेबी ने इस कामों के लिए भी राहत
डीमैट के साथ नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा को बढ़ाने के अलावा सेबी ने फिजिकल इक्विटी होल्डर्स को पैन, नॉमिनी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स समेत अन्य जानकारियों के लिए 31 दिसंबर तक समय दिया है. अकाउंट होल्डर्स को KYC पूरा करने के लिए भी 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. 

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